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पशु क्रूरता अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही

मैहर। थाना अमरपाटन में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक मैहर श्री सुधीर अग्रवाल के निर्देशन एव अतिरिकत पुलिस अधीक्षक श्रीमती चंचल नागर एव एसडीओपी अमरपाटन श्रीमती ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अमरपाटन निरीक्षक केपी त्रिपाठी एवं सहयोगी टीम द्वारा की गई कार्यवाही

घटना का संक्षिप्त विवरणः- आज दिनांक 11.07.2025 को स उ नि अनिल त्रिपाठी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ पशुओ को लेकर एक पिकअप वाहन क्रमांक MP 19 ZM 3926 से नादान टोला से अमरपाटन होते हुए सतना तरफ जा रही है सूचना पर हमराह स्टाफ को लेकर खरमसेड़ा मोड पर पहुंच कर चेकिंग की गई तो एक पिकअप वाहन दूर से आते दिखाई दिया जिसे गवाहों एवं हमारा स्टाफ की मदद से रुकवा कर चेक किया गया तो वाहन में सात नग भैंस पाई गई जिन्हें क्रूरता पूर्वक ठूस ठूस कर भरा गया था वाहन चालक एवं एक अन्य व्यक्ति के कब्जे से कोई वैध दस्तावेज न होने पर पिकअप वाहन एवं सात नग भैंसों कुल कीमत लगभग 12 लाख को जप्त कर पंचनामा कार्यवाही की जाकर थाने पर अपराध क्रमांक 372/2025 धारा 111(1)(घ) पशु क्रूरता अधिनियम 66/192 मोटरयान अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आरोपी- 1.आफरीन खान पिता एक लाख हुसैन उमर 24 वर्ष निवासी गढ़िया टोला थाना सिविल लाइन जिला सतना 2.विनय साकेत पिता हीरालाल साकेत उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम खूंटी गली नंबर 2 थाना सिटी कोतवाली सतना

सराहनीय भूमिका_निरी. केपी त्रिपाठी, सहायक उप निरीक्षक अनिल त्रिपाठी, सहायक उप निरीक्षक राजू निपाने, प्रधान आरक्षक विजय शर्मा, आरक्षक सुरजीत सिंह, आरक्षक संतोष राय

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