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ऑन द स्पॉट’ एक्शन, शाहगढ़ के पटवारी निलंबित, प्रभारी तहसीलदार को थमाया नोटिस

FB IMG 1768013446371 3सागर।वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी 8225072664 *,कलेक्टर संदीप जी आर ने शाहगढ़ क्षेत्र के भ्रमण के दौरान शासकीय कार्यों में लापरवाही और वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ने एक पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, वहीं प्रभारी तहसीलदार को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी कर जवाब तलब किया है। पूरा मामला शाहगढ़ निवासी आवेदक संदीप कुमार जैन की कृषि भूमि (खसरा नंबर 146/1/2) पर अवैध कब्जे से जुड़ा है। 12 जुलाई 2024 को आवेदक के पक्ष में सीमांकन और कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया गया था, जिसकी पुष्टि 22 जुलाई 2025 को अपील के निर्णय में भी हुई थी। इसके बावजूद मैदानी अमले द्वारा आवेदक को भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया गया। कलेक्टर ने पटवारी मौन सिंह गौड़ को म.प्र. सिविल सेवा नियमों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय केसली निर्धारित किया गया है। पटवारी पर आरोप है कि उन्होंने आदेश के बावजूद आवेदक को भूमि का कब्जा दिलाने में रुचि नहीं ली। इसी मामले में लापरवाही बरतने पर प्रभारी तहसीलदार शाहगढ़, ज्ञानचंद राय को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने नोटिस में उल्लेख किया कि सिविल जेल की कार्रवाई प्रस्तावित करने के बजाय तहसीलदार द्वारा प्रकरण में कोई वैधानिक कदम नहीं उठाया गया, जो पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर उदासीनता है। उन्हें 3 फरवरी 2026 तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि आमजन की समस्याओं का निराकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आदेशों के पालन में देरी या लापरवाही करने वाले किसी भी शासकीय सेवक को बख्शा नहीं जाएगा।

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