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बिना बिल के दवा बेचने पर होगी एफडीए द्वारा कारवाई


समीर वानखेड़े चंद्रपुर महाराष्ट्र:
बरसात के दौरान जलजनित और इसी तरह की बीमारियों के कारण जिले भर के सरकारी और निजी अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में कुछ दवा विक्रेता बिना बिल के भी दवा बेच सकते हैं। साथ ही, फार्मासिस्ट जैसे स्थानीय सामान्य चिकित्सक से दवा वितरण की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, इन घटनाओं की जांच के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) विभाग को सतर्क कर दिया गया है। 
इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि राज्य में अनुसूची ‘के’ के अंतर्गत आने वाली कई दवाएं कुछ स्थानीय डॉक्टरों द्वारा अपने मरीजों के साथ-साथ बाहरी मरीजों को भी बेची जा रही हैं। मेडिकल दुकानदारों की तरह कुछ डॉक्टर भी बड़ी मात्रा में दवाओं का स्टॉक करके नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं। दवा खरीद का रिकार्ड रखना अनिवार्य है। मानसून के दौरान मरीजों की संख्या बढ़ने से बिना बिल के दवा बेचने का खतरा रहता है।
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 के तहत बिना लाइसेंस के दवाओं का भंडारण या बिक्री नहीं की जा सकती। उसके लिए सख्त नियम हैं. हालाँकि, कुछ डॉक्टर दवाओं का बड़ा स्टॉक रखते हैं। अस्पताल में आने वाले मरीजों के अलावा बाहर से आने वाले मरीजों को भी दवा बेची जाती है. यह पूरी तरह से अवैध है।
कुछ डॉक्टर मुफ़्त दवा के नमूने बेच सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में, एफडीए आयुक्त (ड्रग्स) ने राज्य के सभी ड्रग इंस्पेक्टरों को भाग लेने वाले डॉक्टरों के क्लीनिकों में औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। एफडीए प्रशासन ने इंस्पेक्टरों को 1 से 14 अगस्त तक मुंबई और कुछ जिलों में निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं.  बताया गया है कि चंद्रपुर जिले में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही एक निरीक्षण अभियान शुरू किया जाएगा।
“दवाओं की बिक्री नियमानुसार की जानी चाहिए। जिला अस्पतालों, स्थानीय सामान्य चिकित्सकों और फार्मासिस्टों को नियमों का पालन करना चाहिए। विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि किसी भी मरीज को अवैध दवाओं की आपूर्ति नहीं की जाए। इसके तहत निरीक्षण किया जाएगा।”- मनीष चौधरी, औषधि निरीक्षक, चंद्रपुर 

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