आज उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के अंतर्गत बांकेगंज ब्लॉक में संगोष्ठी सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं ग्राम प्रधान एवं जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष विधान परिषद विधानसभा सदस्य एवं समस्त विकास खंड के कर्मचारी गण इत्यादि ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि श्रीमती मधु संखवार की अध्यक्षता में आज एक बी डी सी सदस्यों के साथ सभा का आयोजन किया गया जिसमें बीडीसी सदस्यों ने कहां की हमारी बात सुनी नहीं जा रही है 3 साल से अधिक हो गया है जबकि 50% सदस्यों के काम अभी तक नहीं हुए हैं इसलिए उन्होंने सभा का बहिष्कार भी किया और सामूहिक इस्तीफा देने की बात भी की अगर हम लोगों को मान सम्मान नहीं मिलेगा हम लोगों के माध्यम से काम नहीं मिलेगा तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा जिला अधिकारी महोदया को सौंप देंगे क्योंकि हमारी ब्लॉक में सुनी नहीं जाती है जबकि साल में 6 मीटिंग होनी ही चाहिए लेकिन वर्ष में सिर्फ एक ही दो मीटिंग करवाई गई इसलिए बीडीसी सदस्य बहुत ही नाराज थे उस नाराजगी को खण्ड विकास अधिकारी एवं ब्लॉक प्रमुख इत्यादि ने संबोधित करके उनकी नाराजगी को दूर करने का पूरा प्रयास किया और सभा को किसी तरीके से संपन्न कराया बी डी सी सदस्यों की बहुत अधिक नाराजगी देखने को मिली क्योंकि विकास कार्यों से बीडीसी सदस्यों को दूर रखा जा रहा है ऐसा उनका आरोप था अगली तारीख खंड विकास महोदय के निर्देशानुसार 17 सितंबर निर्धारित की गई है
पत्रकार मुन्ना तावड़े की ज़मीन हड़पने की बड़ी साज़िश: ‘श्री हनुमान अखाड़ा’ के नाम पर फर्जीवाड़े का आरोप !
27/08/2026
फर्जी प्लॉट फाइल बनाकर 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी, एक आरोपी गिरफ्तार नयापुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी पहचान के जरिए जमीन बेचने का आरोप कोटा। फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नयापुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी पहचान के जरिए प्लॉट की फर्जी फाइल तैयार कर 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में पुलिस पूर्व में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के अनुसार परिवादी धीरज चंद, निवासी भैरूपाड़ा, अंता, जिला बारां ने नयापुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि मुल्जिम ने नाम बदलकर किसी अन्य व्यक्ति के भूखंड की फाइल में अपना फोटो लगाकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इसके बाद स्वयं को भूखंड के वास्तविक मालिक के नाम से प्रस्तुत करते हुए फर्जी फाइल के आधार पर परिवादी को उक्त प्लॉट 20 लाख रुपये में बेचकर धोखाधड़ी की गई। मामले में थाना नयापुरा पर प्रकरण संख्या 328/2025 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में अनुसंधान शुरू किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने लोकेन्द्र सिंह राजावत उर्फ सिन्टू, अकलेश नागर और रफत अहमद खान को पूर्व में गिरफ्तार किया था। जांच में मनोज कुमार प्रजापत के खिलाफ भी अपराध प्रमाणित पाए जाने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था। थाना स्तर पर गठित टीम ने तकनीकी एवं आसूचना तंत्र की मदद से उसकी तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपी से प्रकरण के संबंध में आगे अनुसंधान कर रही है। गिरफ्तार आरोपी पुलिस के अनुसार मनोज कुमार प्रजापत पुत्र रामगोपाल, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी आदर्श नगर, किशोरपुरा, कोटा, हाल निवासी ईश्वर नगर थाना क्षेत्र, शोरायपाटन, जिला बूंदी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम की भूमिका कार्रवाई थाना नयापुरा के थानाधिकारी राजपाल सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने की। टीम में सहायक उप निरीक्षक नारायण लाल, कांस्टेबल रामकिशोर और कांस्टेबल राहुल शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक कोटा शहर तेजस्वनी गौतम, आईपीएस के निर्देशन तथा वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में हुई इस कार्रवाई को फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन संबंधी धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।फर्जी प्लॉट फाइल बनाकर 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी, एक आरोपी गिरफ्तार नयापुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी पहचान के जरिए जमीन बेचने का आरोप कोटा। फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नयापुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी पहचान के जरिए प्लॉट की फर्जी फाइल तैयार कर 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में पुलिस पूर्व में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के अनुसार परिवादी धीरज चंद, निवासी भैरूपाड़ा, अंता, जिला बारां ने नयापुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि मुल्जिम ने नाम बदलकर किसी अन्य व्यक्ति के भूखंड की फाइल में अपना फोटो लगाकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इसके बाद स्वयं को भूखंड के वास्तविक मालिक के नाम से प्रस्तुत करते हुए फर्जी फाइल के आधार पर परिवादी को उक्त प्लॉट 20 लाख रुपये में बेचकर धोखाधड़ी की गई। मामले में थाना नयापुरा पर प्रकरण संख्या 328/2025 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में अनुसंधान शुरू किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने लोकेन्द्र सिंह राजावत उर्फ सिन्टू, अकलेश नागर और रफत अहमद खान को पूर्व में गिरफ्तार किया था। जांच में मनोज कुमार प्रजापत के खिलाफ भी अपराध प्रमाणित पाए जाने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था। थाना स्तर पर गठित टीम ने तकनीकी एवं आसूचना तंत्र की मदद से उसकी तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपी से प्रकरण के संबंध में आगे अनुसंधान कर रही है। गिरफ्तार आरोपी पुलिस के अनुसार मनोज कुमार प्रजापत पुत्र रामगोपाल, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी आदर्श नगर, किशोरपुरा, कोटा, हाल निवासी ईश्वर नगर थाना क्षेत्र, शोरायपाटन, जिला बूंदी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम की भूमिका कार्रवाई थाना नयापुरा के थानाधिकारी राजपाल सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने की। टीम में सहायक उप निरीक्षक नारायण लाल, कांस्टेबल रामकिशोर और कांस्टेबल राहुल शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक कोटा शहर तेजस्वनी गौतम, आईपीएस के निर्देशन तथा वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में हुई इस कार्रवाई को फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन संबंधी धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।
27/08/2026
(no title)
27/08/2026
महाराष्ट्र राज्य सरकार ने आदिवासी हाॅस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए 30 साल की आयु सीमा खत्म कर दी है।
27/08/2026
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27/08/2026
दुग्ध समिति बरखेडा की वार्षिक आम सभा का हुआ आयोजन,240 सदस्यों को बांटा 2 लाख 83 हजार का लाभांश एक वर्ष मे 60 सदस्य बढाये,10 लाख से अधिक का दुग्ध भी किया संग्रहीत
27/08/2026
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27/08/2026
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27/08/2026
किया है। इस प्र आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के अनुसार परिवादी धीरज चंद, निवासी भैरूपाड़ा, अंता, जिला बारां ने नयापुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि मुल्जिम ने नाम बदलकर किसी अन्य व्यक्ति के भूखंड की फाइल में अपना फोटो लगाकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इसके बाद स्वयं को भूखंड के वास्तविक मालिक के नाम से प्रस्तुत करते हुए फर्जी फाइल के आधार पर परिवादी को उक्त प्लॉट 20 लाख रुपये में बेचकर धोखाधड़ी की गई। मामले में थाना नयापुरा पर प्रकरण संख्या 328/2025 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में अनुसंधान शुरू किया गया। जांच के दौरान पु।
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