
जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही 20 नवंबर 2025 खरीफ विपणन वर्ष 2025 -26 में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदने के लिए टोकन काटने हेतु नियम बनाए गए हैं। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि धान विक्रय हेतु किसानों को सहूलियत के लिए बनाए गए नियम के तहत 2 एकड़ तक की भूमि के लिए 1 टोकन कटेगा। 10 एकड़ तक की भूमि के लिए 2 टोकन कटेगा और 10 एकड़ से अधिक तक की भूमि के लिए 3 टोकन काटा जा सकता है।
उन्होंने बताया टोकन काटने के लिए “तुंहर टोकन हाथ ऐप” तथा समिति के माध्यम से टोकन काटने के लिए नियम का पालन करने कहा है। उल्लेखनीय है कि धान खरीदी अभियान जिले में पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से जारी है। शासन द्वारा लागू की गई डिजिटल प्रणाली और उपार्जन केंद्रों में सुदृढ़ व्यवस्थाओं ने किसानों का भरोसा और अधिक मजबूत किया है। किसान धान विक्रय के लिए घर बैठे ही “टोकन तुंहर हाथ ऐप” के माध्यम से ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकते हैं। ऐप के माध्यम से टोकन मिलने से किसानों को उपार्जन केंद्रों का चक्कर लगाना नहीं पड़ रहा है। इसमें समय और मेहनत दोनों की बचत हो रही है।







