मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ एआरटीओ की सख्त कार्रवाई, दुकानदारों को दी चेतावनी
महराजगंज। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) मनोज सिंह द्वारा जनपद में मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की गई। शनिवार को उन्होंने फरेंदा–आनंदनगर क्षेत्र में विभिन्न मोटरसाइकिल गैराज, डेकोरेशन शोरूम एवं मोटरसाइकिल शोरूम का औचक निरीक्षण किया।
जांच के दौरान कहीं भी मॉडिफाइड साइलेंसर की बिक्री नहीं पाई गई। इस अवसर पर एआरटीओ ने दुकानदारों को जागरूक करते हुए स्पष्ट किया कि वाहनों में अनाधिकृत मॉडिफिकेशन करने वालों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि धारा 182ए(4) के तहत वाहन स्वामी को 6 माह तक की सजा या ₹5,000 तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। वहीं धारा 190(2) के अंतर्गत सड़क सुरक्षा, ध्वनि एवं वायु प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने पर 3 माह तक की सजा या ₹10,000 तक का जुर्माना तथा ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाने का प्रावधान है।
इससे पूर्व 17 अप्रैल 2026 को उपसंभागीय परिवहन कार्यालय, महराजगंज में डीलरों, गैराज एवं वर्कशॉप संचालकों के साथ बैठक आयोजित कर उन्हें नियमों की जानकारी दी गई। एआरटीओ ने बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या हूटर लगाने/बेचने वाले गैराज संचालकों पर धारा 182ए(3) के तहत ₹1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि ऐसे वाहनों का चालान होने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 53(1) के तहत वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) को निलंबित किया जा सकता है।
पुलिस/प्रशासन की अपील
जनपद के सभी वाहन स्वामियों से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या अन्य अवैध उपकरण न लगाएं, अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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फर्जी प्लॉट फाइल बनाकर 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी, एक आरोपी गिरफ्तार नयापुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी पहचान के जरिए जमीन बेचने का आरोप कोटा। फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नयापुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी पहचान के जरिए प्लॉट की फर्जी फाइल तैयार कर 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में पुलिस पूर्व में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के अनुसार परिवादी धीरज चंद, निवासी भैरूपाड़ा, अंता, जिला बारां ने नयापुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि मुल्जिम ने नाम बदलकर किसी अन्य व्यक्ति के भूखंड की फाइल में अपना फोटो लगाकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इसके बाद स्वयं को भूखंड के वास्तविक मालिक के नाम से प्रस्तुत करते हुए फर्जी फाइल के आधार पर परिवादी को उक्त प्लॉट 20 लाख रुपये में बेचकर धोखाधड़ी की गई। मामले में थाना नयापुरा पर प्रकरण संख्या 328/2025 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में अनुसंधान शुरू किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने लोकेन्द्र सिंह राजावत उर्फ सिन्टू, अकलेश नागर और रफत अहमद खान को पूर्व में गिरफ्तार किया था। जांच में मनोज कुमार प्रजापत के खिलाफ भी अपराध प्रमाणित पाए जाने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था। थाना स्तर पर गठित टीम ने तकनीकी एवं आसूचना तंत्र की मदद से उसकी तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपी से प्रकरण के संबंध में आगे अनुसंधान कर रही है। गिरफ्तार आरोपी पुलिस के अनुसार मनोज कुमार प्रजापत पुत्र रामगोपाल, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी आदर्श नगर, किशोरपुरा, कोटा, हाल निवासी ईश्वर नगर थाना क्षेत्र, शोरायपाटन, जिला बूंदी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम की भूमिका कार्रवाई थाना नयापुरा के थानाधिकारी राजपाल सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने की। टीम में सहायक उप निरीक्षक नारायण लाल, कांस्टेबल रामकिशोर और कांस्टेबल राहुल शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक कोटा शहर तेजस्वनी गौतम, आईपीएस के निर्देशन तथा वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में हुई इस कार्रवाई को फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन संबंधी धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।फर्जी प्लॉट फाइल बनाकर 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी, एक आरोपी गिरफ्तार नयापुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी पहचान के जरिए जमीन बेचने का आरोप कोटा। फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नयापुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी पहचान के जरिए प्लॉट की फर्जी फाइल तैयार कर 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में पुलिस पूर्व में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के अनुसार परिवादी धीरज चंद, निवासी भैरूपाड़ा, अंता, जिला बारां ने नयापुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि मुल्जिम ने नाम बदलकर किसी अन्य व्यक्ति के भूखंड की फाइल में अपना फोटो लगाकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इसके बाद स्वयं को भूखंड के वास्तविक मालिक के नाम से प्रस्तुत करते हुए फर्जी फाइल के आधार पर परिवादी को उक्त प्लॉट 20 लाख रुपये में बेचकर धोखाधड़ी की गई। मामले में थाना नयापुरा पर प्रकरण संख्या 328/2025 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में अनुसंधान शुरू किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने लोकेन्द्र सिंह राजावत उर्फ सिन्टू, अकलेश नागर और रफत अहमद खान को पूर्व में गिरफ्तार किया था। जांच में मनोज कुमार प्रजापत के खिलाफ भी अपराध प्रमाणित पाए जाने के बाद पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था। थाना स्तर पर गठित टीम ने तकनीकी एवं आसूचना तंत्र की मदद से उसकी तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब आरोपी से प्रकरण के संबंध में आगे अनुसंधान कर रही है। गिरफ्तार आरोपी पुलिस के अनुसार मनोज कुमार प्रजापत पुत्र रामगोपाल, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी आदर्श नगर, किशोरपुरा, कोटा, हाल निवासी ईश्वर नगर थाना क्षेत्र, शोरायपाटन, जिला बूंदी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम की भूमिका कार्रवाई थाना नयापुरा के थानाधिकारी राजपाल सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने की। टीम में सहायक उप निरीक्षक नारायण लाल, कांस्टेबल रामकिशोर और कांस्टेबल राहुल शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक कोटा शहर तेजस्वनी गौतम, आईपीएस के निर्देशन तथा वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में हुई इस कार्रवाई को फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन संबंधी धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।
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