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Stalking : अगर कोई आपका पीछा कर रहा है तो क्या है कानून ।

देश में महिलाओं के बढ़ते हुए अपराध को नियंत्रित करने के लिए कई तरह के कानून बनाए गए हैं। आईपीसी की धारा 354में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों और सजा के बारे में विस्तार से बताया गया है। आईपीसी की धारा 354 D में महिलाओं का पीछा करने (Stalking) से संबंधित अपराध के बारे में बताया गया है।

Stalking (स्टॉकिंग )क्या है?

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354 D के अनुसार “जो कोई पुरुष किसी स्त्री का पीछा किसी गलत इरादे से करता है या किसी के लिए करता है अथवा इंटरनेट, ई मेल या इलेक्ट्रॉनिक सूचना के माध्यम से निगरानी करता है तो वह इस धारा के अंतर्गत कारावास से दंडित किया जाएगा। साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा”। पहली बार ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर दोषी को 3 साल की जेल की सजा और जुर्माना लगाया जायेगा। दूसरी बार इस अपराध में दोषी पाए जाने पर अपराधी को 5 साल की जेल और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

अगर कोई व्यक्ति पीछा करे तो क्या करना चाहिए।

  1. सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति पीछा कर रहा है तो आप पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाए।
  2. अगर आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है और आपका पुलिस स्टेशन काफी दूर है तो आपको 1091 नंबर पर कॉल करना होगा यह नंबर पूरे देश में काम करता है। जैसे ही आप कॉल करके अपनी परेशानी बतायेगे वैसे ही इसकी सूचना आपके पास के स्थानीय पुलिस स्टेशन को दे दी जाएगी।
  3. राष्ट्रीय महिला आयोग की वेवसाइड पर जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के बाद आपको एक रसीद नंबर मिलता है आयोग 10 दिन में शिकायत पर विचार करता है । पीड़िता अगर चाहे तो दोबारा रसीद नंबर के साथ संपर्क कर उनसे पुलिस में शिकायत करने की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हैं।

‘ स्टॉकिंग’ कानून कब बना?

साल 2012 में हुए ‘ निर्भया ‘ केस के बाद साल 2013 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कानून में संशोधन किया गया।

साल 2013 में पारित किए गए ‘ क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट ‘के तहत ही स्टॉकिंग यानी गलत इरादे से एक औरत का पीछा करने को दंडनीय अपराध करार दिया गया ।

 

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