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वर्तमान सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त करते हुए कार्यकाल बढ़ाया

  1. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 95के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा, ऐसी  ग्रामपंचायतें जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2025 तक समाप्त हो रहा है तथा उनके चुनाव अपरिहार्य कारणों से सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं ऐसी समस्त ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक नियुक्त करने एवं ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों को सुचारू संचालन  की दृष्टि से प्रशासक की सहायतार्थ ऐसी प्रत्येक ग्राम पंचायतों के लिए प्रशासकीय समिति का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है इस समिति में ग्राम पंचायत का कार्यकाल सम्पत होने से पूर्व जो व्यक्ति ग्राम पंचायत के उप सरपंच एवं वार्ड पंच रहे है,सदस्य बनाए जाएंगे,,,,,
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