![](https://vandebharatlivetvnews.com/wp-content/uploads/2025/01/Blue-Red-Modern-Breaking-News-YouTube-Intro.gif३३.gif)
सीधी । नागरिकों के समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिये शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को जिला पंचायत सभागार में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनसुनवाई आयोजित की जाती है। इस बार आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा जिले के विभिन्न अंचलों से आए 120 आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। अनिराकृत आवेदनों के लिये समय-सीमा निर्धारित कर अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमन राज, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। आज आयोजित जनसुनवाई में समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय जनसुनवाई से जुड़े रहे।
—————–
जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया आदेश
अनुपयोगी एवं खुले बोरवेल तथा ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं को रोकने व नियंत्रण के लिए आदेश जारी
सीधी । जिले में अनुपयोगी खुले नलकूपों एवं बोरवेल में छोटे बच्चों के गिरने संबंधी दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (1) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुपयोगी एवं खुले बोरवेल तथा ट्यूबवेल में छोटे बच्चों के गिरने की दुर्घटनाओं को रोकने व नियंत्रण की कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण सीधी जिले की सीमाओं में आगामी आदेश पर्यन्त तक आदेश पारित किया है।जारी आदेशानुसार समस्त उपखण्ड दण्डाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत अनुपयोगी एवं खुले नलकूप बोरवेल तथा ट्यूबवेल की जानकारी एकत्रित कर उन्हें सुरक्षित रूप में बंद करने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जावे। सीधी जिले की सीमा क्षेत्रांतर्गत जिन बोरवेल का उपयोग नही किया जाता है, या जिन बोरवेल में मोटर नही डली है अथवा जिनमें बोर केप नहीं लगा हुआ है, ऐसे समस्त खुले बोर में बोर केप एवं लोहे के मजबूत ढक्कन नट बोल्टो की सहायता से मजबूती के साथ बंद किये जाने हेतु संबंधित भूमि स्वामी, किसान एवं संस्था को आदेशित किया गया है। अनुपयोगी अथवा खुले पड़े हुए बोरवेल को लोहे के मजबूत ढक्कन या केप से नट बोल्टों की सहायता से मजबूती के साथ बंद किया जावे। इसी प्रकार जिला अंतर्गत अनुपयोगी एवं खुले कुओं व बावड़ी को भी जगत बनाकर एवं जाली लगाकर सुरक्षित किया जाना सुनिश्चित करें। ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका/नगर पंचायत परिषद अपने-अपने क्षेत्र का भ्रमण कर उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करवाये जाने हेतु उत्तरदायी होगे। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग भोपाल द्वारा शासन के निर्देशानुसार जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्रों के संबंधित नगरीय निकाय द्वारा नवीन नलकूप खनन की जानकारी, नलकूप खनन मशानों का पंजीयन, नलकूप खनन करने वाले ठेकेदारों की जानकारी तथा अनुपयोगी एवं खुले नलकूपों की जानकारी संधारित की जाये तथा इसकी मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करें।उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
—————–
सामाजिक व धार्मिक आयोजन के पूर्व उपखण्ड दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा
सीधी । सचिव मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल द्वारा पत्र दिनांक 04 जुलाई 2024 के माध्यम से विभिन्न सामाजिक व धार्मिक आयोजनों के दौरान प्रबंधन एवं समुचित सुरक्षा व्यवस्था की कार्यवाही हेतु दिशा-निर्देश जारी किया गया है। उक्त पत्र के अनुपालन में विभिन्न सामाजिक व धार्मिक आयोजनों में कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्था, भगदड़ तथा अन्य दुर्घटनाओं की स्थिति निर्मित न हो, को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया गया है। जारी आदेशानुसार आयोजक द्वारा सामाजिक व धार्मिक आयोजनों में संभावित भगदड़ को रोकने की समुचित व्यवस्था, आगमन और निर्गम के रास्तों का सुव्यवस्थित बैरिकेटिंग एवं सुचारू रूप से भीड़ पर समुचित नियंत्रण की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा। विपरीत दिशा में लोगों के अचानक प्रवाह को रोकने एवं विपरीत दिशाओं में जाती अत्यधिक भीड़ के बीच टकराव रोकने की भी समुचित व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम स्थल के सभी सकरे प्रवेश एवं निर्गम द्वारों को चिन्हित कर इनसे प्रवेश एवं निर्गम करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या नियत की जाकर पुलिस प्रशासन/स्थानीय निकाय को अवगत कराना अनिवार्य होगा। श्रृद्धालुओं के आने-जाने के लिए पृथक-पृथक मार्ग निर्धारित किए जाए और यथासंभव महिला-पुरुष के लिए पृथक-पृथक व्यवस्था की जाए। यदि प्रवेश एवं निर्गम हेतु एक ही द्वार हो, तो कार्यक्रम हेतु अस्थाई द्वार बनाना अथवा किसी अन्य व्यवस्था द्वारा खतरे को कम करने का कार्य पूर्व से निर्धारित किया जाना अनिवार्य होगा। आपात स्थिति में भगदड़ रोकने हेतु आपातकालीन द्वार एवं प्रेशर रिलीज प्वाईन्ट पूर्व से ही चिन्हित कर, उसे आपात स्थिति के दौरान खोलने हेतु प्रक्रिया निर्धारित किया जाना आवश्यक होगा। लोगों की सुरक्षा के लिए सी.सी.टी.व्ही कैमरे, लाउडस्पीकर की व्यवस्था, वॉच टावर की व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा। यातायात प्लान एवं जगह-जगह पर पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा। यदि आयोजन स्थल के पास नदी, नाला आदि हो तो वहाँ सेवादार अथवा पुलिस बल की तैनाती के साथ नाव तथा गोताखोर की व्यवस्था रखी जाये और यदि उसे पार करने के लिए स्थाई पुल न हो तो अस्थाई पुल का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा। उपहार/भोजन/प्रसाद/कंबल आदि के मुफ्त वितरण के दौरान भगदड़ रोकने की व्यवस्था की जाना एवं अधिक भीड़ होने पर सामग्री के वितरण पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम स्थल पर अग्निशमन यंत्रों को आयोजकों द्वारा लगाया जाना अनिवार्य होगा। आयोजन के दौरान अग्निशमन वाहनों, एम्बुलेंस आदि आपातकालीन वाहनों को व्यवस्थित रूप से रखने हेतु स्थल निर्धारित किया जाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम स्थल पर समुचित बिजली, शुद्ध पेय जल एवं सुलभ शौचालय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। विद्युत एवं पानी की व्यवस्था का अचानक तथा लंबे समय तक ठप्प होने की स्थिति में वैकल्पिक साधनों की व्यवस्था यथा जनरेटर, पानी के टेंकर आदि की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा। आयोजनों के होने से पूर्व आयोजकों द्वारा प्रति 500 व्यक्तियों की भीड़ पर समुचित सेवादारों का प्रबंध किया जाना आवश्यक होगा, इन सेवादारों को पुलिस प्रशासन भी अपने बल से भीड़ नियंत्रण एवं भगदड़ रोकथाम हेतु प्रभावी रूप से नियंत्रण की कार्यवाही करेगी। कतिपय अफवाह जैसे सौंप, बम आदि की अफवाह भी भगदड़ मचा सकती है। अतः इसे नियंत्रित करने हेतु आयोजकों द्वारा लाउडस्पीकर एवं ध्वनियंत्रों के माध्यम से एनाउन्स कराया जाना अनिवार्य होगा। आयोजन स्थल पर चिकित्सा सुविधा व्यवस्था रखी जाए साथ ही चिकित्सक, पैरा मेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगाई जाए तथा मौके पर एम्बुलेंस दवाईयों के साथ रखना अनिवार्य होगा। उक्तानुसार सम्पूर्ण व्यवस्था आयोजकों द्वारा कराना अनिवार्य होगा। किसी भी सामाजिक व धार्मिक आयोजन के पूर्व आयोजक को संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उपखण्ड दण्डाधिकारी आयोजन स्थल पर जाकर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्था का निरीक्षण करने के उपरांत ही अनुमति प्रदान करेंगे। संबंधित थाना प्रभारी/राजस्व अधिकारी/नगरीय व ग्रामीण निकायों के सक्षम अधिकारी को अपने-अपने कार्यालयों के सूचना पटल पर यह आदेश प्रदर्शित कर सामान्य जन एवं संबंधितों को आदेश की जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही किया जावेगा।
—————–
युवा संगम रोजगार, स्व-रोजगार एवं अप्रेन्टिसशिप मेले का आयोजन 18 को
सीधी । जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि जिले के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को एक ही छत के नीचे रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, आई.टी.आई. एवं जिला रोजगार कार्यालय सीधी द्वारा दिनांक 18 फरवरी 2025 को शासकीय आई.टी.आई. मड़रिया सीधी के परिसर में एक दिवसीय युवा संगम संयुक्त रूप से रोजगार, स्व-रोजगार एवं अप्रेन्टिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में देश, प्रदेश एवं स्थानीय स्तर से निजी क्षेत्र की लगभग 06 से 07 कंपनियों भाग ले रही है।युवा संगम में शामिल होने हेतु समस्त आवेदक नीचे दी हुई लिंक में अपना पंजीयन कर मेले में शामिल हो सकते है।
—————–
बोर्ड परीक्षा केंद्राध्यक्ष एवं सहायक केंद्राध्यक्ष का प्रशिक्षण 17 को
सीधी । सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल के आदेशानुसार वर्ष 2024-25 की बोर्ड परीक्षाओं में नियुक्त केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्षों का प्रशिक्षण दिनांक 17.02.2025 को प्रातः 11 बजे से समन्वयक संस्था शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 सीधी में आयोजित है। प्रशिक्षण में सभी संबंधितों का उपस्थित होना अनिवार्य है।हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डी परीक्षाओं की गोपनीय सामग्री/प्रश्न पत्र का वितरण समन्वयक संस्था शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 सीधी से दिनांक 21 फरवरी 2025 बाह्य परीक्षा केन्द्रों को एवं 22 फरवरी 2025 को स्थानीय परीक्षा केंद्रों को वितरण किया जाना है।जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. प्रेम लाल मिश्रा ने आदेश जारी किया है कि समस्त परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य मजबूत पेटी, दो ताले एवं भृत्य के साथ वितरण स्थल समन्वयक संस्था शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 सीधी में अनिवार्यतः 10ः30 बजे निर्धारित तिथियों में उपस्थित होना सुनिश्चित करे।
—————–
सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर कार्यशाला आयोजित
सीधी । सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर जमीनी स्तर पर लोगों में साइबर सुरक्षा और इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग की प्रासंगिकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला सूचना अधिकारी दशरथ प्रजापति तथा प्रशिक्षक ई-दक्ष केंद्र पंकज पाण्डेय द्वारा साइबर सुरक्षा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई।उन्होंने बताया कि कभी भी कॉल्स पर अपनी संवेदनशील जानकारी जैसे ओटीपी, आधार, पैन या बैंक विवरण साझा न करें। अनियंत्रित आधार भुगतान सूचनाओं से सतर्क रहें। कभी भी अज्ञात नंबरोें से आने वाले लिंक पर क्लिक न करें जो केवाईसी अपडेट के बहाने आपकी संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए निवेदन करें। कभी भी अज्ञात नंबरों से आने वाली कॉल्स पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी या पैसों से संबंधित मांग को पूरा न करे। सतर्क रहे कभी भी भुगतान प्राप्त करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन या ओटीपी/पीआईएन साझा न करें, ये स्कैम के तरीके हो सकते हैं। ट्राई या टेलीकॉम विभाग के नाम पर आने वाली कॉल्स पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से बचें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन साझा न करें और अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित रखें। वास्तविक कूरियर सेवाएं बिना बुकिंग किए पार्सल के लिए कोई शुल्क नहीं लेतीं। उच्च लाभ के प्रति प्रेरित करने वाले ऑनलाइन निवेश ऑफरों से बचें। अपने मोबाइल पर ऐप्स की नियमित जॉच करें अनावश्यक अनुमतियॉ रद्द करें और अनुपयोगी ऐप्स को हटा दें। कोई सरकारी एजेंसी (पुलिस, सीबीआई, ईडी) वीडियो या वॉयस कॉल्स के माध्यम से आपकी जॉच या गिरफ्तारी नही कर सकती। संवेदनशील लेन-देन जैसे बैंकिंग, कानून, स्वास्थ्य संबंधित जानकारी इत्यादि के लिए सार्वजानिक वाई-फाई का उपयोग करने से बचें। किसी भी प्रकार का साइबर अपराध होने पर उसकी शिकायत सायबर हेल्पलाइन 1930, एनसीआरपी पोर्टल या नजदीकी पुलिस स्टेशन में अवश्य दर्ज कराएं । कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग आर. सी. त्रिपाठी, जिला जनसंपर्क अधिकारी मुकेश मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित रहे।
—————–
शासकीय कन्या महाविद्यालय सीधी में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन
सीधी । मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन के तहत प्रदेश स्तरीय विशेष भर्ती अभियान में शासकीय कन्या महाविद्यालय सीधी में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन 11 फरवरी को किया गया। प्राचार्य प्रो. ओ.पी. नामदेव एवं विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों तथा महाविद्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर प्लेसमेंट ड्राइव प्रारंभ किया गया । रोजगार मेला में नियोजक कंपनी में डी.एम.सी.एफ.एस. पुणे, प्रगतिशील बायोटेक एवं प्रगतिशील एग्रोटेक कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा साक्षात्कार किया गया। रोजगार मेला में कुल पंजीयन 270 अभ्यर्थियों का हुआ, जिसमें 173 अभ्यर्थियों का सलेक्शन किया गया।
—————–