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जिला दंडाधिकारी ने दो शस्त्र लाइसेन्स किये निलंबित

भिंड रिपोर्टर जिला दंडाधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तव द्वारा पुलिस अधीक्षक भिंड के प्रतिवेदन पर से आयुध अधिनियम 1959की धारा 17,3,बी केनिहित प्रावधानो का प्रयोग करते हुए अनावेदक आर्म्स लायसेंसी चरण सिंह पुत्र काशीप्रसाद गुर्जर निवासी किरतपुरा थाना गोहद चौराहा जिला भिंड, एवं अनावेदक आर्म्स लायसेंसी महेंद्र सिंह गुर्जर पुत्र माखन सिंह गुर्जर निवासी किरतपुरा थाना गोहद चौराहा जिला भिंड के नाम शस्त्र लायसेंस को अन्य आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

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