जिला संवाददाता हरिओम की रिपोर्ट। नियमों की अनदेखी कर खाद्य पदार्थ की बिक्री करने वाले दुकानदारों पर एसडीएम कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। बीते मार्च माह में 24 मामलों में दुकानदारों पर 19 लाख 95000 का जुर्माना लगाया है इस जुर्माना को एक माह के अंदर दुकानदारों को जमा करना होगा। एक माह के अंदर जमा ना करने पर दुकानदारों की आरसी जारी कर तहसील के माध्यम से बसूली की जाएगी ।
सहायक आयुक्त खाघ द्वितीय डॉक्टर श्वेता सैनी ने बताया कि बीते वर्षों में लिए गए नमूनों के फेल होने पर एसडीएम कोर्ट में बाद दायर करवाए गए थे। जिनमें एसडीएम कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। सबसे अधिक बेवर के व्यापारी नारायण गुप्ता पर 5.50 लाख रुपए तथा शहर निवासी हिमांशु जैन 3.50 लाख का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा कि दुकानदार चंद्र मुनाफा के चक्कर में मिलावट व नियमों का उल्लंघन न करे। अन्यथा इस तरह यह करवाई अमन में लाई जाएगी। इसमें मिलावट करने बालों में हड़कंप मचा हुआ है।