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फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर तीन लाख की धोखाधड़ी, कुरूद पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना कुरुद में धारा-419, 420, 467,468, 471, 120 बी भादवि० के तहत की गई कार्यवाही

श्रवण साहू,कुरूद. कृषि भूमि को फर्जी रूप से बिक्री कर धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को कुरूद पुलिस ने गिरफ्तार किया है।पुलिस ने बताया कि अनावरूल हसन पिता मोहम्मद सरदार खान उम्र 45 वर्ष निवासी शारदा चौक रायपुर को प्रकरण के आरोपी लिक्यन वाल्टर कथित नाम समारूराम वर्मा ने ग्राम खपरी स्थित प.ह.न० 02 अभिलेख अनुसार कृषक समारू राम पिता कपूरचंद के खसरा नं0 269 से 275 तक, 762 से 768 कुल रकबा 2.09 हे० कृषि भूमि को फर्जी रूप से बिक्री ईकरारनामा तैयार कर आम मुखत्यार नामा देकर तीन लाख रूपये लेकर धोखाधड़ी किया। जिसकी लिखित रिपोर्ट थाना कुरूद में दर्ज कराई गई। अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस विवेचना में जुट गई। आरोपी की पतासाजी कर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

फर्जी ऋण पुस्तिका बनाया, असल भूमि स्वामी की जगह दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर किया फर्जीवाड़ा

आरोपी लिक्यन वाल्टर ने पुलिस को बताया कि अपने साथी मुकेश साहू द्वारा मिलकर उक्त खसरा नंबर का फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर व असल भूमि स्वामी समारू राम वर्मा के जगह समारू राम ढीमर को खड़ी कर भूमि का विक्रय इकरारनामा तैयार कर अनावरूल हसन से 3लाख रुपये लेकर अपने साथी मुकेश साहू के साथ आपस में पैसो को बटवारा कर लिया व पैसा को खर्च कर दिया गया बताया।
आरोपी द्वारा एक अन्य साथी मुकेश साहू पिता उत्तरा कुमार साहू उम्र 44 वर्ष साकिन मुरा को भी घर में जाकर विधिवत गिरफ्तार किया गया।दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।उक्त कार्यवाही में थाना कुरुद से सउनि.कमीलचंद सोरी, आर.गोपाल चंद्राकर,डेनेश्वर टंडन,महेश साहू एवं सायबर प्रभारी सउनि. प्रदीप सिंग,प्रआर. विजय पति,आर.महेंद्र सिन्हा,का विशेष योगदान रहा।


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