
समीर वानखेड़े:
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता परिवार समूह के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। आगामी मानसून एवं उसके फलस्वरूप बाढ़ आदि प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार सभी पात्र लाभार्थियों को अगस्त 2025 तक का खाद्यान्न 30 जून 2025 से पूर्व उचित मूल्य की दुकानों से वितरित किया जाएगा।
सभी पात्र लाभार्थी अगस्त 2025 तक का खाद्यान्न 30 जून 2025 तक सरकारी राशन दुकानों से प्राप्त कर लें, यह जानकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है।