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Big Breaking – बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड पर एडीजे कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

कोटद्वार/सहारनपुर। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आज कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट ने ऐतिहासिक और सख्त फैसला सुनाया।

🚨 Big Breaking – बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड पर एडीजे कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

👉 कोटद्वार/सहारनपुर।
बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में आज कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट ने ऐतिहासिक और सख्त फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के गंभीर आरोप (धारा 302), सबूत मिटाने (201) और छेड़छाड़ (354) की धाराओं में दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही उन पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

👉 परिवार को राहत, चार लाख रुपये का मुआवजा
कोर्ट ने मृतका अंकिता भंडारी के परिजनों को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी आदेश दिया है। अंकिता के माता-पिता ने फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि, “हमारी बेटी को देर से सही पर न्याय मिला है।”

👉 अदालत के बाहर हंगामा, भीड़ का गुस्सा
फैसले से ठीक पहले कोर्ट परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई। गुस्साए लोग बैरिकेडिंग तोड़कर कोर्ट की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए पूरी ताकत से लोगों को रोकने का प्रयास किया। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा।

👉 मामले का पृष्ठभूमि
सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या से पूरा उत्तराखंड और देश स्तब्ध रह गया था। पुलकित आर्य, जो एक पूर्व मंत्री का बेटा है, पर अंकिता की हत्या कर शव को नहर में फेंकने का आरोप साबित हुआ। इस मामले में जनता के भारी दबाव और आंदोलन के चलते सीबीआई जांच की भी मांग हुई थी।

👉 फैसले का संदेश – कानून सबके लिए बराबर
कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि चाहे किसी का भी रसूख क्यों न हो, कानून के सामने सब बराबर हैं। इस फैसले ने समाज में भरोसे का माहौल पैदा किया है और संदेश दिया है कि इंसाफ देर से भले मिले, पर मिलता जरूर है।

👉 समाप्ति
यह फैसला पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही, पूरे प्रदेश और देश को यह संदेश गया कि कानून के हाथ लंबे हैं और न्याय की डगर भले कठिन हो, मंजिल जरूर मिलती है।

🖋️ रिपोर्ट: एलिक सिंह
संपादक – वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़
उत्तर प्रदेश महामंत्री – भारतीय पत्रकार अधिकार परिषद
📞 संपर्क: 8217554083

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