
धनबाद : झारखंड में निकाय चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष कराने के लिए चुनाव आयोग गंभीर है. कई निर्देश जारी किए गए हैं. सभी निर्देशों को चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को मनाना होगा अन्यथा उन्हें परेशानी हो सकती है. झारखंड में 48 निकाय के चुनाव होने है. इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही है. चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को नामांकन के एक दिन पहले तक अलग बैंक खाता खोलना अनिवार्य कर दिया गया है. इसी खाते से चुनाव से जुड़े पूरे लेन देन करने होंगे. चुनावी खर्च पर निगरानी के लिए यह निर्देश दिया गया है. इसके पहले नॉमिनेशन के लिए किस कैटेगरी के लिए कितनी राशि देनी होगी, इसकी जानकारी दी गई थी.
और भी दिए गए है कई निर्देश
फिर नॉमिनेशंस के समय “शक्ति प्रदर्शन” पर कैसे पाबंदी लगे , उसके लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं. नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2026 के तहत इस बार चुनाव में प्रत्याशियों को व्यय लेखा पंजी भी भरनी होगी। नामांकन के समय उम्मीदवार को अपने चुनावी खर्च का व्यौरा देने वाला प्रपत्र मिल जाएगा, आयोग की ओर से यह प्रपत्र तैयार कर लिया गया है. जानकारी के अनुसार चुनाव के दौरान प्रत्याशी इसी में अपने सभी चुनावी खर्चे भरेंगे, किस किस मद में प्रत्याशी खर्च कर रहे हैं, इसका विवरण व्यय लेखा पंजी में होने से चुनाव में निष्पक्षता आ सकेगी। वहीं, जिस दिन प्रत्याशी कुछ भी खर्च नहीं करेगा, उस दिन भी कालम में रिक्त भरना होगा।
“शक्ति प्रदर्शन” पर भी लगभग लग गई है रोक
चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक नामांकन के समय वह “शक्ति प्रदर्शन” नहीं कर पाएंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने सिर्फ तीन वाहनों के साथ पहुंचने की अनुमति दी है. इससे अधिक वाहन लेकर जाने पर प्रत्याशियों पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दायर हो जाएगा. सूत्रों के अनुसार निर्वाचन आयोग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इस गाइडलाइन के मुताबिक नामांकन के लिए प्रत्याशी अपने साथ सिर्फ पांच लोग ही लेकर जा सकते हैं. नामांकन में समर्थकों की भीड़ लेकर नामांकन स्थल की सीमा में प्रवेश प्रतिबंध रहेगा. यह भी जरूरी है कि नगर निगम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उम्मीदवार अपने नामांकन के समय जिसे भी अपना प्रस्तावक बनाएंगे, वह भी नगर निगम क्षेत्र का वोटर होना चाहिए।









