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योगी सरकार ने एलटीसी (अवकाश यात्रा सुविधा)

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लखनऊ/ उत्तर प्रदेश

योगी सरकार ने एलटीसी (अवकाश यात्रा सुविधा) नियमों में राहत देते हुए 15 दिन के अर्जित अवकाश की पुरानी बाध्यता को खत्म कर दिया है। अब कर्मचारी एलटीसी के दौरान अधिकतम 10 दिन के अर्जित अवकाश का नकदीकरण (Encashment) सीधे करा सकेंगे। इसके अलावा हाल ही में महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी कर इसे 60% कर दिया गया है।एलटीसी नियमों में राहत15 दिन की बाध्यता समाप्त: एलटीसी का लाभ लेने के लिए अब कम से कम 15 दिन का अवकाश लेने की शर्त हटा दी गई है।कैश एनकैशमेंट: यात्रा के दौरान स्वीकृत अधिकतम 10 दिनों के अर्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान की सुविधा मंजूर कर दी गई है।शासनादेश जारी: वित्त विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।अन्य हालिया सौगातें महंगाई भत्ता (DA): राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए 2% बढ़ाकर 58% से 60% कर दिया गया है।मानदेय व बीमा: शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और अन्य संविदा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि के साथ ₹5 लाख तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर भी प्रदान किया गया है।

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