बिहारदरभंगा

नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध जागरूकता-सह-शपथ कार्यक्रम का किया गया आयोजन।

नशीले पदार्थों की बिक्री एवं सेवन दंडनीय अपराध है। इस अपराध के लिए 20 वर्ष तक की सजा तथा ₹2 लाख तक जुर्माना एवं मृत्युदंड का भी प्रावधान है।

दरभंगा, 26 जून, 2024 :- नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन में जागरूकता-सह-शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाकांत ने कहा कि नशीली दवाओं का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी सुधारों के लिए किया जाता है परंतु इसका उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।
उन्होंने कहा कि हमें इसके लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने कहा कि नशीली दवाओं या मादक पदार्थों का सेवन एवं अवैध तस्करी दंडनीय अपराध है। विधिक सेवा प्राधिकार हर स्तर पर लोगों को जागरूक करता है।

जानकारी देते हुए सचिव ने कहा कि मंडल कारा में पैनल अधिवक्ता इंदु कुमारी, जिला स्कूल में संजीव कुमार, रामनंदन मिश्र हाईस्कूल में राधा कुमारी एवं मुकुंदी चौधरी में अजय कुमार साहू ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग आदि विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।

मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निर्देश के आलोक में जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी के द्वारा चयनित स्थलों पर कई फ्लेक्स स्थापित किया गया।

फ्लेक्स में स्पष्ट संदेश है कि नशीले पदार्थों की बिक्री एवं सेवन दंडनीय अपराध है। इस अपराध के लिए 20 वर्ष तक की सजा तथा ₹2 लाख तक जुर्माना एवं मृत्युदंड का भी प्रावधान है।

Sitesh Choudhary

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Sitesh Choudhary

चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता, लेकिन, गिरती हुई दीवारों का हमदर्द हूँ।
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