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12 साल पहले हुए तिहरे हत्याकांड में पिता – पुत्र समेत तीन को उम्रकैद 

12 साल पहले हुए तिहरे हत्याकांड में पिता – पुत्र समेत तीन को उम्रकैद

 

थाना हरदुआगंज क्षेत्र के गांव नगला कोठी में 12 साल पहले हुए तिहरे हत्याकांड में जिला जज संजीव कुमार की अदालत ने पिता – पुत्र समेत तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है । 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है । सजा पाने वालों मृतक पक्ष के परिवार के ही सदस्य शामिल डीजीसी जितेंद्र सिंह के अनुसार घटना 11 अक्तूबर 2012 की है । वादी फूलवती देवी निवासी गांव नगला कोठी हरदुआगंज की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा गया था कि पति रमेशपाल , देवर सुरेशपाल , बेटा मोनू खेत की नाली की सफाई करवा रहे थे । तभी जेठ अभयपाल सिंह , भतीजा राजकुमार , वेदराम उर्फ वेदप्रकाश आ गए और खेत की मेड़ पर बनी नाली की सफाई का विरोध करने लगे । आरोपी नाली से खेत में पानी नहीं जाने देना चाहते थे । इस बात पर विवाद शुरू हो गया । झगड़े में फूलवती के बेटे मोनू की गोली लगने से , पति रमेश व देवर सुरेश की लाठी – डंडों से आई चोटों के चलते मौत हो गई । जिला जज संजीव कुमार ने अभयपाल , राजकुमार , वेदराम को उम्रकैद की सजा व 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया । डीजीसी के मुताबिक इस झगड़े दोषी अभयपाल के बेटे सुनील की भी जान गई थी , जिसमें तीनों मृतक मोनू , रमेश व सुरेश के अलावा मानवेंद्र को आरोपी बनाया गया था । मानवेंद्र को अदालत ने बरी कर दिया

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