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नगरीय निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू

छत्तीसगढ राज्य मे नगरीय निकायों के चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ नगरीय निकाय विभाग मेयर, नगरपालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों हेतु आरक्षण तय किये जाने के कार्यो मे जुटा हुआ है। संभावना है कि निर्वाचन आयोग इसी माह दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक चुनावों के तारीखों की घोषणा कर सकता है। उम्मीद की जा रही है कि 06 जनवरी 2025 तक छत्तीसगढ राज्य के सभी नगर निगम, नगरपालिका तथा नगर पंचायतों मे नया कार्यकाल शुरू होना है। ऐसे मे दिसंबर या फिर जनवरी महिने के मध्य तक छत्तीसगढ मे नगरीय निकायो के चुनाव कराए जा सकते है। 11 दिसंबर 2024 तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहा जा रहा कि दिसंबर मे आचार संहिता लगाई जा सकती है। चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची एवं चुनाव संबंधी अन्य तैयारियों होने लगी है। जनवरी 2025 मे निकायो का कार्यकाल समाप्त हो जायेगा। निर्वाचन आयोग के साथ साथ राज्य सरकार ने भी चुनाव की तैयारी आरंभ कर दी है। निकायो का परिसीमन होने के पश्चात नगरीय प्रशासन विभाग को यहा पर आबादी के आधार पर आरक्षण तय करना है। नगर निगम के ऐसे वार्ड जहां पर अनुसंचित जाति, अनुसूचित जनजाति, के लिए 50% से कम स्थान आरक्षित किए गए है वहां पर निकटतम रूप से कुल सथानो की संख्या के 50% सीमा के अंदर रहते हुए शेष स्थान ओबीसी के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात से आरक्षित की जायेगी। ऐसे स्थानो को अलग अलग वार्डो के लिए आरक्षित किए जायेगे। यदि किसी स्थान पर अजा और अजजा की कुल आरक्षण 50% से अधिक है तो अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित नही किया जायेगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए नये सिरे से परिसीमन होने से मेयर तथा पार्षदों की सीटें भी नये सिरे आरक्षित किये जायेगे। महापौर के पदों की कुल संख्या मे अजा और अजजा के लिए 50% से कम स्थान आरक्षित होने पर कुल स्थानों की संख्या के 50% की सीमा के अंदर रहते हुए शेष स्थान ओबीसी के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात मे आरक्षित किये जायेगे। यदि किसी स्थान पर अजा और अजजा की जनसंख्या 50% से भी अधिक होती है तो ऐसी स्थिति मे ओबीसी के लिए सीटेः आरक्षित नही किये जायेगे। नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर 20 दिसंबर 2024 के बाद आचार संहिता लगाए जाने की संभावना है। 11 दिसंबर तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाना है। संभावना जताई जा रही है कि जनवरी2025 तक नगरीय निकाय चुनाव की कार्यवाही पूरी हो जाने के पश्चात ग्राम पंचायतों के चुनाव कराए जा सकते है।

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