सिद्धार्थनगर लोटन।
पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे “आपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में सुश्री प्राची सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 13.12.2024 को ST.N 55/19 मु0अ0सं0 38/2019 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना लोटन में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष पॉक्सो एक्ट जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अब्दुल रऊफ पुत्र इस्लाम निवासी पटखौली थाना लोटन को धारा 376 भादवि संवहित धारा ¾ पाक्सों एक्ट में 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹50,000/- व धारा 366 भादवि में 05 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000/- तथा धारा 363 भादवि में 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पवन कर पाठक तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी श्रीनिवास थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर का सराहनीय योगदान रहा ।