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भोपाल में भीख लेना और देना अब होगा अपराध, प्रशासन ने जारी किए सख्त आदेश

भोपाल: राजधानी भोपाल में अब भीख मांगना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आ गया है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि जो भी व्यक्ति किसी भिखारी को भीख देगा या कोई व्यक्ति भीख मांगेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का यह कदम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत उठाया गया है।

 

क्या है प्रशासन का आदेश?

 

भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि शहर के किसी भी चौराहे, बाजार, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या सार्वजनिक स्थलों पर अगर कोई भीख मांगते हुए पाया जाता है या किसी को भीख देता हुआ देखा जाता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीमों को विशेष रूप से निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।

 

CCTV कैमरों से होगी निगरानी

 

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि शहर में लगे CCTV कैमरों की मदद से इस कानून का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रमुख चौराहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा भीख मांगने या देने की घटना कैमरे में कैद होने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

क्यों उठाया गया यह कदम?

 

प्रशासन का कहना है कि शहर में भीख मांगने की समस्या तेजी से बढ़ रही थी, जिससे यातायात बाधित होता था और कई बार अवैध रूप से भीख मांगने वाले गिरोह सक्रिय हो जाते थे। कई रिपोर्टों में यह भी सामने आया कि बच्चों और महिलाओं को जबरन भीख मांगने के धंधे में धकेला जाता है। इसी को रोकने के लिए यह कड़ा निर्णय लिया गया है।

 

उल्लंघन करने पर क्या होगी सजा?

 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत, भीख मांगने या देने पर दोषी पाए गए व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उन्हें जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा, बार-बार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 

क्या होगा बेघर और गरीब लोगों का?

 

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के पास कोई सहारा नहीं है और वे जीवनयापन के लिए भीख मांगते हैं, उनके पुनर्वास के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएंगी। नगर निगम और सामाजिक कल्याण विभाग के तहत ऐसे लोगों को आश्रय गृह और पुनर्वास केंद्रों में भेजा जाएगा, जहां उनके भोजन और रोजगार की व्यवस्था की जाएगी।

 

नागरिकों से सहयोग की अपील

 

प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे सड़कों पर भीख देने से बचें और यदि वे जरूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं, तो किसी NGO या सरकारी पुनर्वास केंद्र के माध्यम से करें। इससे भीख मांगने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और असली जरूरतमंदों को सही सहायता मिलेगी।

 

भोपाल प्रशासन का यह कदम शहर को भीख मुक्त बनाने और अवैध रूप से चल रहे गिरोहों पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस फैसले को लागू करने में प्रशासन कितना सफल होता है और शहर के नागरिक इस पहल में कितना सहयोग करते हैं।

 

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सिंगरौली जिला प्रभारी: शिवम कुमार सोनी 

 चैनल: वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़


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