
मारपीट व जान से मारने की धमकी देने वाले 4 अभियुक्तों को 2-2 वर्ष का कारावास
महोबा। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत महोबा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक महोबा प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में की गई प्रभावी विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी के चलते न्यायालय ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।
मा० अपर सिविल जज (जू०डि०) महोबा की अदालत ने थाना पनवाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 589/2004 धारा 387/327 भादवि से संबंधित मामले में चारों अभियुक्तों को दोषसिद्ध घोषित करते हुए प्रत्येक को 2-2 वर्ष के कारावास से दंडित किया।
दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में देवी सिंह पुत्र शिवचरन सिंह लोधी, लक्ष्मण सिंह पुत्र शिवचरन लोधी, भागबली पुत्र शिवचरन लोधी एवं मूलचन्द्र पुत्र जवाहर विश्वकर्मा, सभी निवासी मसूदपुरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा शामिल हैं।
पुलिस द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय से यह सजा दिलाई जा सकी। पुलिस प्रशासन ने इसे अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश बताते हुए कहा कि भविष्य में भी अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।











