
🔹*अवैध महुआ शराब बिक्री पर थाना कोसीर की बडी कार्यवाही।
🔹*2 प्रकरणों में 2 आरोपियों को भेजा गया न्यायिक रिमांड पर।
🔹*आरोपियों के कब्जे से जप्त की गई 40 लीटर महुआ शराब ।
Chhattisgarh Police छत्तीसगढ़ पुलिस IGP Bilaspur Range
जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पुष्कर शर्मा के द्वारा जिले के सभी थाना/चौकी प्रभारियों को जुआ, सट्टा, शराब, अवैध मादक पदार्थ गांजा में संलिप्त व्यक्तियों के उपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय सारंगढ़-बिलाईगढ़ श्रीमती निमिषा पांडेय एवं श्रीमान पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती स्नेहील साहू सारंगढ़ के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 19.04.2025 को मुखबीर की सुचना पर अवैध महुआ शराब के विक्रेता राम कुमार लहरे पिता सुखऊ लहरे उम्र 30 वर्ष एवं सुखऊ लहरे पिता रामजी लहरे साकिनान नया बस्ती कोसीर थाना कोसीर जिला सारंगढ बिलाईगढ से कब्जे से 40 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब किमती करीबन 4000 रू जप्त करने में सफलता हासिल हुई है। आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्र 107/25 एवं अपराध क्र0 108/2025 धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट का अपराध कायम कर आज दिनांक को रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना कोसीर के थाना प्रभारी निरीक्षक एन0एल0 राठिया, प्र0आर0 78 मनिजर सिदार, म0प्र0 आर0 91 अंजना मिंज आर0 176 गोपाल प्रसाद साहू आर0 200 प्रदीप रात्रे व म0आर0 379 पुप्पा नारंग का विशेष योगदान रहा।
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