
10 मई 2025 को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा मान्नीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन में दिनांक 10 मई 2025 को इस वर्ष की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत का आयोजन सिविल न्यायालय वैढन, देवसर एवं सरई में किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक राजीनामा योग्य, सिविल, पारिवारिक, वैवाहिक, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना क्लेम, कुटुम्ब न्यायालय, विद्युत चोरी आदि प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह एवं समझौते से किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में नगरीय निकाय के संपत्तिकर, जलकर, विद्युत विभाग के विद्युत चोरी एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में नगरीय निकाय एवं विद्युत विभाग द्वारा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में शासन द्वारा निर्धारित छूट दी जा रही है। प्रधान जिला न्यायाधीश श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामा करने पर विवाद का हमेशा के लिये अंत हो जाता है तथा पक्षकारों के धन एवं समय की बचत होती है। श्री सिसोदिया ने जनसामान्य से दिनांक 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण करने एवं विवाद विहीन समाज की स्थापना में न्यायालय का सहयोग करने की अपील की है।