उत्तर प्रदेशबस्तीलखनऊ

।।‌प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप रखने के मामले में दो आरोपित हुए दोषी करार।।

।। दोनों को 10 वर्ष कठोर कारावास की सुनाई गई सजा। साथ ही प्रत्येक पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया।।

अजीत मिश्रा (खोजी)

 बस्ती ।। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार का कोडीन सिरप मामले में आया बड़ा फैसला। प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप रखने के मामले में दो आरोपित हुए दोषी करार।

11 दिसंबर 25, उत्तर प्रदेश।

💫 आरोपित अहमर खान उर्फ तारा और रमजान शेख बलरामपुर जिले के हैं मूल निवासी।

दोनों को 10 वर्ष कठोर कारावास की सुनाई गई सजा। साथ ही प्रत्येक पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया । अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त 1 वर्ष की भुगतनी होगी सजा। 29 मार्च 2025 को रेलवे प्लेटफार्म पर चेकिंग के दौरान हुई थी गिरफ्तारी। अहमर के पास से 300 सीसी, रमजान के पास से 215 सीसी प्रतिबंधित सिरप हुआ था बरामद। जीआरपी ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा किया था दर्ज।

सरकारी अधिवक्ता की दलीलों के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी मानकर किया दंडित। पूरे मामले को लेकर सरकारी अधिवक्ता उत्कर्ष ने दी पूरी जानकारी।

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