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मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत धार जिले के तीर्थ यात्रियों हेतु आवेदन आमंत्रित

धार, 1 मार्च 2026। मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का संचालन 13 नवम्बर 2025 से 29 मार्च 2026 तक किया जा रहा है। धार जिले के पात्र तीर्थ यात्रियों के लिए इंदौर – उज्जैन – कामाख्या – उज्जैन – इंदौर तीर्थ यात्रा का आयोजन 29 मार्च 2026 से 03 अप्रैल 2026 तक किया जाएगा। जिन रेलवे स्टेशनों से यात्रा प्रारंभ होगी अथवा जहां ट्रेन का स्टॉपेज़ रहेगा, वहां तक यात्रियों को स्वयं अपने व्यय से पहुंचना होगा। इसके पश्चात यात्रा हेतु कोई शुल्क देय नहीं होगा।

 

जिन जिलों अथवा जिला मुख्यालयों में रेलवे स्टेशन अथवा स्टॉपेज़ उपलब्ध नहीं है, वहां संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा तीर्थ यात्रियों को बोर्डिंग स्टेशन तक लाने एवं वापसी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी प्रकार की विशिष्ट अथवा अतिरिक्त सुविधा का व्यय संबंधित यात्री द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। यात्रियों को मौसम के अनुरूप वस्त्र, ऊनी कपड़े तथा व्यक्तिगत उपयोग की आवश्यक सामग्री जैसे कंबल, चादर, तौलिया, साबुन, कंघा, आवश्यक दवाइयां, दाढ़ी बनाने का सामान आदि अपने साथ रखने होंगे। साथ ही तीर्थ यात्रियों को अपने साथ मूल आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र एवं कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की छायाप्रति अनिवार्य रूप से रखना होगा। यात्रा हेतु आवेदन पत्र 15 मार्च 2026 (रविवार) को सायं 5:00 बजे तक दो प्रतियों में निकटतम तहसील कार्यालय, स्थानीय निकाय (नगर पालिका/नगर परिषद) अथवा जनपद पंचायत कार्यालय में जमा किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर/डॉक्टर द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

 

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत धार जिले के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति पात्र होंगे। महिलाओं के मामलों में 02 वर्ष की आयु में छूट (जो आयकर दाता नहीं हों) प्रदान की गई है। पूर्व में इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके व्यक्ति एवं आयकर दाता इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। जिला प्रशासन द्वारा पात्र वरिष्ठ नागरिकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि तक आवेदन कर इस योजना का लाभ प्राप्त करें।

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