
आम आदमी इलेक्ट्रॉनिक्स2024
आचार संहिता प्रभाव के साथ ही जिलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू होती है
रियल एस्टेट आम पोर्टफोलियो 2024 के तहत आदर्श शासन संहिता प्रभावकारी होने के साथ ही कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश बाथम द्वारा संपूर्ण जिला जिलों में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
जारी प्रतिबंध प्रतिबंधात्मक अधिसूचना के अयोग्य अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति संयोजन नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति समूह संस्था या अन्य सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार का परिधान या अन्य हथियार अग्नेय शस्त्र हाकी डंडा रोड शामिल नहीं है या अयोग्य नहीं है और ना ही प्रदर्शन कर रहा है।
किसी भी प्रकार का उत्सव और उत्सव में हवाई फायर नागालैंड। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति समूह संस्था या अन्य सक्षम अधिकारी के स्वामित्व के बिना किसी भी स्थान पर सभा धरना मार्च प्रदर्शन वाहन संधारण रैली आदि का आयोजन नहीं किया जा सकता है।
फ़ारिज़ा अशासकीय विद्यालय परिसर भवन फ़ारिग़ा कार्यालय के परिसर में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
कोई व्यक्तिगत संस्था समूह या अन्य डीजे या बैंड का खिलाड़ी सक्षम अधिकारी की स्वामित्व के बिना बैंड डीजे ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग नहीं करना चाहता।
प्रत्येक को मध्य प्रदेश कोलाहल अधिनियम नियंत्रण 1985 तथा इस संबंध में शासन के अन्य प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा।
कोई व्यक्ति संस्था समूह या अन्य भी हड़ताल प्रदर्शन मार्च सभा या रैली आदि में एसिड पेट्रोल केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं कोई स्थिर या लेकर नहीं टिकेगा या उपयोग नहीं करेगा।
किसी भी प्रकार के हड़ताल मार्च प्रदर्शन सभा या रैली आदि में विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
अनुज्ञप्तिधारी को कोई भी व्यक्ति बारूदी सुरंगों का संग्रह निर्माण या परिवहन नहीं करना छोड़ सकता है।
कोई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रस्ताव के लिए सक्षम अधिकारी के स्वामित्व के बिना होटल पंडाल आदि का व्यवसाय या व्यावसायिक निर्माण नहीं करना चाहता। कोई भी व्यक्ति समूह संस्था या अन्य पक्ष किसी भी तरह से रोड क्रीक हाईवे आदि पर कलेक्टेड वायरलेस नेटवर्क में शामिल नहीं होंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई भी संरचना नहीं बनाएंगे और किसी भी व्यक्ति को आने और उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे।
कोई भी व्यक्तिगत समूह संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाइल कंप्यूटर, फेसबुक, ईमेल व्हाट्स एप और अन्य प्रकार के संचारक किसी दल, धर्म, संप्रदाय संस्था, व्यक्ति विरोधी और आम लोगों की भावना भड़काने और कानूनी व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने से वाले इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स चित्र टिप्पणी बैनर पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेंगे।
मतदान तिथि को मतदान केन्द्र में तथा तृतीय वर्ष के दिन तृतीय स्थल पर एवं इन स्थानों पर रखे गए बूथों में से किसी एक का उपयोग नहीं किया जा सकता है और न ही किसी व्यक्तिगत सेल का उपयोग किया जा सकता है।
कोई भी व्यक्तिगत रूप से किराए पर लिया गया स्थानापन्न व्यक्ति, उसके सूचनार्थी संबंधित प्राधिकारी प्रभारी को नियुक्त करेगा। सभी होटल लॉज और धर्मशाला में होटल वाले लोगों की जानकारी उस संस्था के प्रबंधक स्वामी द्वारा संबंधित थाना प्रभारियों को प्रतिदिन दिखाई जाएगी।
जारी आदेश के संबंध में इन सभी को भी नियुक्त किया गया है।
आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध आदेश का प्रभाव प्रभावशील रहेगा सामान्य प्रवाह 2024 की प्रक्रिया पूर्ण होने तक।