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बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 22/2024 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुर्नपरीक्षा (TRE-3)को हर हाल में कदाचार मुक्त

शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करावे-जिला पदाधिकारी

सीवान: जिला पदाधिकारी सिवान एवं पुलिस अधीक्षक, सिवान के संयुक्त अध्यक्षता में बिहार लोक सेवा आयोग, वि०सं०-22/2024 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा (TRE-3) को शांतिपूर्ण माहौल में कदाचार मुक्त संपन्न कराने को लेकर सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी केन्द्राधीक्षक, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ संयुक्त ब्रिफिंग की गयी। जिसमें बताया गया कि दिनांक-19.07. 2024,20.07.2024 एवं,21.07.2024 को एकल पाली में यथा-12:00 मध्यान्ह से 02:30 बजेअपराहन तक जिला के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा आयोजित की जायेगी।जिला पदाधिकारी सिवान के द्वारा बताया गया की परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए परीक्षा केन्द्र पर स्टैटिक दण्डाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी, सुपर जोनल-सह-उड़नदस्ता दण्डाधिकारी सहित पुलिस पदाधिकारी, सशस्त्र बल एवं महिला सिपाही की प्रतिनियुक्ति की गयी है। जो परीक्षा तिथि को ससमय अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंच कर परीक्षा समाप्ति के उपरांत तक विधि व्यवस्था को संधारित करेंगे। सुपर जोनल-सह-उडनदस्ता दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी सतत् भ्रमणशील रहकर परीक्षा को शांतिपूर्ण संचालन कराते हुए विधि व्यवस्था को संधारित करेंगे तथा यह ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाईस आदि परीक्षा केन्द्र के अन्दर प्रवेश न करने पाये इसके लिए बेहतर तरीके से फिस्किंग कराना सुनिश्चित करेंगे।जिला पदाधिकारी सिवान ने कहा कि सभी दण्डाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक का यह दायित्व होगा कि वे परीक्षार्थियों के लिए सीट प्लान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सभी परीक्षार्थियों को सीटिंग प्लान के अनुसार ही बैठाया जाए तथा यह ध्यान दिया जाए कि आयोग द्वारा बैठने की निर्धारित दूरी का उल्लंघन न होने पाए। परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाना है तथा परीक्षा समाप्ति के पश्चात् संतुष्ट होने के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोडने की अनुमति दी जायेगी। बिना फोटो पहचान किए किसी भी परिक्षार्थी को मुख्य प्रवेश द्वारा से अन्दर नहीं जाने दिया जायेगा। परीक्षा से संबद्ध सभी उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र ऑनलाइन के माध्यम से उपलब्ध कराये गये है जो परीक्षा में बैठने के लिए मान्य है। परीक्षार्थियों के प्रवेश करने से पूर्व उनकी भौतिक रूप से जांच कर लेंगे की परीक्षार्थी के पास किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर, मोबाईल फोन, ब्लूटूथ उपकरण या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं हो। इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम-1981 लागू है यदि कोई उम्मीदवार इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो नियमानुसार उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी और इसे केन्द्राधीक्षक सुनिश्चित करेंगे। अगर कोई परीक्षार्थी छद्म नाम से अथवा किसी अन्य अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहा है तो यह दंडनीय अपराध है। केन्द्राधीक्षक ऐसे सभी छदम अभ्यर्थियों को स्थानीय थाना में स्टैटिक अथवा जोनल दण्डाधिकारी की सहायता से सुपूर्द करते हुए उनके विरूद्ध अपराधिक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करायेंगे।

 

परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है। अनुमंडल पदाधिकारी को परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने तथा परीक्षा केन्द्र के आसपास फोटो स्टेट की दुकानों को बंद कराने का निदेश दिया गया है। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित रहे इसका भी ध्यान रखा जायेगा।

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