
देवाह। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश अनुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास माननीय अजय कुमार मिश्रा सर के मार्गदर्शन में पास्को एक्ट एवं विधिक सहायता विषय पर विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश श्री उमाशंकर अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पास को एक्ट के अंतर्गत 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए संरक्षण प्रदान करता है साथ ही उनके द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जानकारी दी की 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वाहन ना चलाएं एवं लाइसेंस अनिवार्य होना बताया गया.