रतलाम, 18 अक्टूबर 2024/ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अधिकारियों द्वारा कलेक्टर श्री राजेश बाथम के निर्देशन में विगत दिनों लिए गए 109 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्रयोगशाला से जिले को प्राप्त हुई है जिनमें से 13 नमूने अवमानक पाए गए हैं जिनमें संबंधित को सूचना पत्र जारी किया गया है। संबंधित द्वारा यदि एक माह में अपील नहीं की जाती है तो उनके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण बनाकर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री कमलेश जमरा ने बताया कि जिले के जिन संस्थाओं के खाद्य पदार्थ नमूने अव मानक पाए गए हैं उनमें बिलपांक स्थित ग्रीन ईडन सिस्टमैटिक प्राइवेट लिमिटेड का चना दाल नमूना, जावरा के राजश्री नमकीन सेंटर के सेव का नमूना, ढोढर के श्री गणेश रेस्टोरेंट का सेव का नमूना, जावरा के श्री राधे नमकीन से लिया गया मावा बर्फी का नमूना, रावटी के जाट दूध डेरी से लिया गया मिक्सड दूध का नमूना, रतलाम के सज्जन मिल रोड स्थित फायदा बाजार से लिया गया काबुली चने का नमूना, पिपलौदा के मां आशापुरा मिल्क चिलिंग सेंटर से लिया गया मिक्सड दूध का नमूना, परवलिया के महू नीमच हाइवे स्थित होटल ग्रीन प्लाजा से लिया गया पनीर का नमूना, ग्राम सज्जन पद के साइन मिलकर प्रोसेसिंग प्लांट का भैंस का दूध, सैलाना के हकीम ब्रदर से लिया गया रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, सैलाना के देवेंद्र स्वीट्स से लिया गया मावा पेडे का नमूना ढोढर के बालाजी नाश्ता सेंटर से लिया गया मिठाई नमूना तथा ग्राम पीर हिंगोरिया के नाथूलाल मावा भट्टी से लिया गया भैंस के दूध का नमूना अवमानक पाया गया है।