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बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यकम आयोजित

सीकर. बाल अधिकारिता विभाग सीकर की सहायक निदेशक डॉ. गार्गी शर्मा के निर्देशन में बुधवार को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 टीम ने विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमे धोद क्षेत्र के आंगनबाडी सेक्टर मीटिंग में 50 से अधिक वार्डो की आंगनबाडी कार्यकर्ताओ के साथ, बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यकम किया गया। बाल विवाह से बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों, बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी दी गई। आंगनवाडी सुपरवाइजर तथा आंगनवाडी कार्यकर्ताओ को बाल विवाह रोकथाम के लिए शपथ दिलाई गई। बाल विवाह में शामिल होने वाले हलवाई, पंडित, फोटोग्राफर, बाराती, टेंटवाला, डी.जे. वाला एवं बाल विवाह में भागीदारी लेने वाले सभी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में 2 साल की सजा का प्रावधान है, अगर कही भी बाल विवाह होता दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर देवें बाल विवाह सूचना देने वालो की पहचान उजागर नही की जाएगी।

HARAT KUMAR

Harat Kumar Editor, Vande Bharat Bharat Live TV News
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