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महिला पर जानलेवा हमले में तीन भाइयों को दस दस साल की सजा

महिला पर जानलेवा हमले में तीन भाइयों को दस दस साल की सजा

संभल में महिला पर जानलेवा हमला करने में कोर्ट ने तीनभाइयों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। मुरादाबाद मेंएडीजे-13 जितेन्द्र सिंह ने साक्ष्य के आधार पर दोषी मानतेहुए प्रत्येक पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 16साल पुराने मुकदमे में सोमवार को अदालत ने फैसलासुनाया। हयातनगर (अब संभल जिला) में ग्रामीण महिलापर लाठी-कृल्हाड़ी से हमला करने का मामला 31 अगस्त2008 का है। हयातनगर थाने के गांव लहार शीश निवासीगामा सिह ने यह मुकदमा कायम कराया था। तहरीर में कहागया कि गांव के मलखान सिंह ने अपनी भैंस चुगाने के लिएगामा सिंह के बाजरे के खेत में छोड़ दी। वादी ने इसका विरोधकिया। इस पर खफा मलखान सिंह अपने दोनों भाई हरदेवव महीपाल सिंह को बुला लाया। लाठी-कुल्हाड़ी लिए तीनोंभाइयों ने गामा व पत्नी कृष्णा पर हमला कर वकिया। इससेमहिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने जानलेवाहमले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। केसकी सुनवाई एडीजे कोर्ट-13 में चली। लंबी सुनवाई करतेहुए अदालत ने वादी व चश्मदीद गवाहों के बयान के आधारपर आरोपियों को दोषी करार दिया। अपर डीजीसी मुनीशभटनागर ने बताया कि अदालत ने दोषी भाइयों को दस-दससाल की सजा और 35-35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

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