नौगढ गाटा सं० गाटा सं० 98 का जिलाधिकारी डा0 राजा गणपति आर0 द्वारा सहायक महा निरीक्षक निबन्धन राजेश कुमार सिंह के साथ निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान दो लेखपत्रों में कमी पायी गयी जिस पर जिलाधिकारी डा0 राजा गणपति आर0 द्वारा निर्देश दिया गया कि कम स्टाम्प लगे क्रेताओं पर कार्यवाही करते हुए मुकदमा चलाकर जुर्माना लगाये तथा उन पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया।
सिद्धार्थनगर ,लेखपत्र संख्या -8992/23.12.2024 वी कोड- 1498 ग्राम की श्रेणी विकासशील ग्राम शिवपतिनगर तप्पा घोष तहसील नौगढ गाटा सं० गाटा सं० 98 का जिलाधिकारी डा0 राजा गणपति आर0 द्वारा सहायक महा निरीक्षक निबन्धन राजेश कुमार सिंह के साथ निरीक्षण किया गया।
रकबा 0.7660 हे0 का मूल्यांकन सूची के सामान्य निर्देश क्रमांक 10 (ख) के अनुसार प्रथम 0.050 हे० अर्थात 500 वर्गमीटर तक सूची के भाग 2 प्रारूप 2 में दी गई अकृष्य भूमि की दर रू० 5000/- प्रति वर्गमीटर से रू0 25,00,000/- तथा द्वितीय 0.050 हे० से अधिक परन्तु 0.10 हे० तक भूमि का मूल्यांकन अकृषक दर रू0 5000/- का 50 प्रतिशत अर्थात रू0 2500/- प्रति वर्गमीटर की दर से रू0 12,50,000/- अवशेष 0.6660 हे0 का मूल्यांकन सूची के भाग 2 प्रारूप 3 (क) के अनुसार रू0 1,26,00,000/- प्रति हे० की दर से मूल्यांकन रू0 83,92,000/- ( 1,21,42,000) विकीत भूमि की में विकीत सम्पत्ति दो मार्ग पर स्थित होने के कारण मूल्यांकन सूची के सामान्य निर्देश क्रमांक 18 के अनुसार मूल्यांकन में 20 प्रतिशत वृद्धि करने पर मूल्यांकन रू0 1,45,70,400/- 02 पेड़ सेमर उम्र 10 वर्ष से अधिक का मूल्यांकन रू0 6000/- प्रति पेड़ की दर से रू० 12000/- कुल मूल्यांकन रू0 1,45,82,400/- अर्थात 1,45,83,000/- होता है।
इसके पश्चात लेखपत्र संख्या 9077/24.12.2024 ती कोळ- 1142 साल की श्रेणी विकाराणीन ग्राम सुमरिया कम्पा थरौली तहसील नौगढ़ गाटा सं० 18/1.0030 80 का 1/4 भाग 0.42326 80 का निरीक्षण किया गया।
गाटा सं0 18/1.6030 है० (चिन्हित सडक से सटी कृषि भूमि होने के कारण सूची के सामान्य निर्देश कन्गांक 10 (थ) के अनुसार प्रथम ०.००० २० अर्थात ७०० वर्गीकर तक सूची के भाग 2 प्रारूप 2 में दी गई अकृष्ण भूमि की दर ८० 20800/- प्रति वर्ग मीटर से रू0 1,04,00,000/- तथा द्वितीय 0.050 हे० से अधिक परन्तु 0.100 तक भूमि का मूल्यांकन अकृषक दर रू0 20800/- का 50 प्रतिशत अर्थात ७० 10405 / प्रति वर्गमीटर की दर से रू0 52,00,000 / अवशेष 0.32325 80 का मूल्यांकन सूची के भाग 2 प्रारूप (क) के अनुसार रू0 1,47,00,000/- प्रति हे० की दर से मूल्यांकन रु० 4752000/- (= 20352000) विकीत भूमि की में विकीत सम्पत्ति सड़क एवं आबादी से सदा स्थित होने के कारण मूल्यांकन सूची के सामान्य निर्देश कमांक 12 के अनुसार मूल्यांकन में 20 प्रतिशत वृद्धि करने पर मूल्यांकन रू0 2,44,23000/- होता है।
इसके पश्चात लेखपत्र संख्या 8885/18.12.2024 वी कोड- 1272 ग्राम की श्रेणी ग्रामीण ग्राम बरगदवा तप्पा बरगदवा तहसील नौगढ़ गाटा सं० गाटा सं० 215/8.361 में से 1.0348 हे0, 217/0.0230 हे० मे से 0.0076 हे०, 219/0.0250 हे0 में से 0.0083 हे० गाटा सं0 221/0.0580 हे0 में से 0.0193 हे0 कुल 4 गाटा मे से रकबा 1.0700 हे०
का निरीक्षण किया गया।
रकबा 1.0700 हे० (सड़क से सटी कृषि भूमि होने के कारण) का मूल्यांकन सूची के सामान्य निर्देश कमांक 11 के अनुसार प्रथम 0.050 हे0 अर्थात 500 वर्गमीटर तक सूची के भाग 2 प्रारूप 2 में दी गई अकृष्य भूमि की दर रू0 11500/- प्रति वर्गमीटर से रू० 57,50,000/- तथा द्वितीय 0.050 हे० से अधिक परन्तु 0.10 हे० तक भूमि का मूल्यांकन अक्षक दर रू0 11500/- का 50 प्रतिशत अर्थात रू० 5750/- प्रति वर्गमीटर की दर से रू0 28,75,000/- अवशेष 0.970 हे० का मूल्यांकन सूची के भाग 2 प्रारूप ३ (क) के अनुसार रू0 1,26,00,000/- प्रति हे0 की दर से मूल्यांकन रू0 1,22,22,000/- (= 20847000) विक्रीत भूमि की में विकीत सम्पत्ति सड़क एवं आबादी से सटा स्थित होने के कारण मूल्यांकन सूची के सामान्य निर्देश क्रमांक 12 के अनुसार मूल्यांकन में 20 प्रतिशत वृद्धि करने पर मूल्यांकन रू0 2,50,16,400/- अर्थात 2,50,17,000/- होता है।
इसके पश्चात लेखपत्र संख्या – 9077/24.12.2024 वी कोड- 1142 ग्राम की श्रेणी विकासशील ग्राम डुमरिया तप्पा थरौली तहसील नौगढ गाटा सं० 18/1.6930 हे0 का 1/4 भाग 0.42325 हे0 का निरीक्षण किया गया।
गाटा सं0 18/1.6930 हे० (चिन्हित सड़क से सटी कृषि भूमि होने के कारण) का मूल्यांकन सूची के सामान्य निर्देश कमांक 10 (ख) के अनुसार प्रथम 0.050 हे० अर्थात 500 वर्गमीटर तक सूची के भाग 2 प्रारूप 2 में दी गई अकृष्य भूमि की दर रू0 20800 /- प्रति वर्गमीटर से रू० 1,04,00,000/- तथा द्वितीय 0.050 हे० से अधिक परन्तु 0.10 है0 तक भूगि का मूल्यांकन अकृषक दर रू0 20800/- का 50 प्रतिशत अर्थात रू0 10400/- प्रति वर्गमीटर की दर से रू0 52,00,000/- अवशेष 0.32325 हे० का मूल्यांकन सूची के भाग 2 प्रारूप 3 (क) के अनुसार रू0 1,47,00,000/- प्रति हे० की दर से मूल्यांकन रू0 4752000/- (= 20352000) विकीत भूमि की में विकीत सम्पत्ति सडक एवं आबादी से सटा स्थित होने के कारण मूल्यांकन सूची के सामान्य निर्देश क्रमांक 12 के अनुसार मूल्यांकन में 20 प्रतिशत वृद्धि करने पर मूल्यांकन रू0 2,44,23000/- होता है।
निरीक्षण के दौरान दो लेखपत्रों में कमी पायी गयी जिस पर जिलाधिकारी डा0 राजा गणपति आर0 द्वारा निर्देश दिया गया कि कम स्टाम्प लगे क्रेताओं पर कार्यवाही करते हुए मुकदमा चलाकर जुर्माना लगाये तथा उन पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया।








