

डोडा पोस्त तस्कर को 6 माह की सजा, न्यायालय में पुलिस की प्रभावी पैरवी का असर
सहारनपुर पुलिस प्रशासन की मजबूत पैरवी के चलते डोडा पोस्त तस्कर अमजद को न्यायालय ने 6 माह की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
क्या है पूरा मामला?
सन 2022 में थाना गागलहेड़ी पुलिस ने चेकिंग के दौरान अमजद पुत्र इमरान, निवासी कैलाशपुर को 5 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया था। थाना गागलहेड़ी के उपनिरीक्षक लोकेश कुमार ने अमजद के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा था।
न्यायालय का फैसला
लगभग तीन वर्षों तक चले इस मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-11) ने अमजद को दोषी मानते हुए 6 माह कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
प्रभावी पैरवी और पुलिस की भूमिका
अभियुक्त को सजा दिलाने में थाना प्रभारी सुरेश कुमार के निर्देशन में कांस्टेबल एवं पेरोकार रजनीश की जबरदस्त पैरवी रही। वहीं, एडीजीसी अमित त्यागी और विवेचक उपनिरीक्षक भोले शंकर गौतम का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।
SSP और SP सिटी की सख्ती से अपराधियों में हड़कंप
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान और पुलिस अधीक्षक नगर व्योम बिंदल अब न्यायालय में भी सख्त रुख अपनाए हुए हैं। लगातार प्रभावी पैरवी और मजबूत पुलिस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है।
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