A2Z सभी खबर सभी जिले कीअन्य खबरेउत्तर प्रदेशताज़ा खबर

डोडा पोस्त तस्कर को 6 माह की सजा, न्यायालय में पुलिस की प्रभावी पैरवी का असर

सहारनपुर पुलिस प्रशासन की मजबूत पैरवी के चलते डोडा पोस्त तस्कर अमजद को न्यायालय ने 6 माह की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

Blue Red Modern Breaking News YouTube Intro.gif३३

डोडा पोस्त तस्कर को 6 माह की सजा, न्यायालय में पुलिस की प्रभावी पैरवी का असर

सहारनपुर पुलिस प्रशासन की मजबूत पैरवी के चलते डोडा पोस्त तस्कर अमजद को न्यायालय ने 6 माह की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

क्या है पूरा मामला?

सन 2022 में थाना गागलहेड़ी पुलिस ने चेकिंग के दौरान अमजद पुत्र इमरान, निवासी कैलाशपुर को 5 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार किया था। थाना गागलहेड़ी के उपनिरीक्षक लोकेश कुमार ने अमजद के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा था।

न्यायालय का फैसला

लगभग तीन वर्षों तक चले इस मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-11) ने अमजद को दोषी मानते हुए 6 माह कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

प्रभावी पैरवी और पुलिस की भूमिका

अभियुक्त को सजा दिलाने में थाना प्रभारी सुरेश कुमार के निर्देशन में कांस्टेबल एवं पेरोकार रजनीश की जबरदस्त पैरवी रही। वहीं, एडीजीसी अमित त्यागी और विवेचक उपनिरीक्षक भोले शंकर गौतम का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।

SSP और SP सिटी की सख्ती से अपराधियों में हड़कंप

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान और पुलिस अधीक्षक नगर व्योम बिंदल अब न्यायालय में भी सख्त रुख अपनाए हुए हैं। लगातार प्रभावी पैरवी और मजबूत पुलिस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है।

👉 खबर, विज्ञप्ति और विज्ञापन के लिए संपर्क करें:
📞 एलिक सिंह, संपादक, वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़
📞 8217554083

[yop_poll id="10"]
Show More
Back to top button
error: Content is protected !!