
राजू बैरागी 9977480626
पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा निर्देशन मे जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार शर्मा व एसडीओपी ब्यावरा प्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सुठालिया उनि प्रवीण जाट द्वारा कार्यवाही की गई।
दिनांक 23 अप्रैल 2025 को मुखबिर सूचना पर ग्राम मऊ रोड पर दबिश देकर 3 रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोका गया। पूछताछ में चालकों के नाम निम्नलिखित पाए गए:1. गंगाराम पिता भुरजी, उम्र 40 वर्ष, निवासी पीपल्याखेड़ी — ट्रैक्टर क्रमांक MP 39 AC 7182/नरेंद्र पिता रूपसिंह लोधा, उम्र 24 वर्ष, निवासी चाचाखेड़ी — ट्रैक्टर नीले रंग का स्वराज, इंजन नंबर 391354/BL008440A, चेसिस नंबर WRTL30628125701/ रामस्वरूप पिता विष्णुप्रसाद लोधा, उम्र 25 वर्ष, निवासी चाचाखेड़ी — ट्रैक्टर आयशर सिल्वर रंग, इंजन नंबर 529827240619, चेसिस नंबर 929811517515
पूछताछ पर रेत परिवहन हेतु कोई वैध दस्तावेज उनके पास नहीं पाए गए। तीनों के विरुद्ध थाना सुठालिया में अपराध क्रमांक:- 112/2025, 113/2025, 114/2025 धारा 303(2), 317(5) BNS एवं 4/21 खान अधिनियम 1952 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। कुल ₹15 लाख मूल्य के ट्रैक्टर व रेत जप्त किए गए हैं। विवेचना प्रचलित हैउक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी प्रवीण जाट के नेतृत्व में गठित टीम में शामिल थे – सउनि करतारसिंह, प्रआर संदीप दांतरे, प्रआर सतीश त्यागी, आरक्षक जितेन्द्र भील, आरक्षक कृष्णकांत, सैनिक नीरज भार्गव एवं सैनिक सुमेरसिंह गुर्जर की भूमिका सराहनीय रही।