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1 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर चला VDA का बुलडोजर, नोटिस के बाद की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

1 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर चला VDA का बुलडोजर, नोटिस के बाद की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

1 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर चला VDA का बुलडोजर, नोटिस के बाद की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 

चन्दौली वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने अवैध निर्माण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए चंदौली जनपद के मुगलसराय क्षेत्र अंतर्गत मौजा हमीदपुर में 1 बीघा भूमि पर की जा रही गैरकानूनी प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई वार्ड-मुगलसराय में उपाध्यक्ष के निर्देश पर की गई।VDA के अनुसार, हमीदपुर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा बिना लेआउट स्वीकृति के अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। इसको लेकर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 और 28 के तहत 16 अप्रैल 2025 को नोटिस जारी किया गया था। बावजूद इसके संबंधित व्यक्ति द्वारा लेआउट शमन मानचित्र नहीं जमा किया गया, जिस पर 21 मई 2025 को ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया।

 

आदेश के अनुपालन में 13 जून 2025 को मौके पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई में जोनलअधिकारी श्री गौरव जय प्रकाश सिंह, अवर अभियंता अशोक यादव, प्रवर्तन दल, समस्त सुपरवाइजर और स्थानीय पुलिस बल मौजूद रहा।

 

प्राधिकरण की अपील:

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि कोई भी निर्माण कार्य करने से पूर्व VDA से मानचित्र स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें, अन्यथा अवैध निर्माण पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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