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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण,

बदायूँ: 26 जून। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुपालन में नालसा (डान) स्कीम (ड्रग अवेयरनेस एण्ड वेलनेस नेविगेशन फॉर ए ड्रग एण्ड फ्री इण्डिया) 2025 के अन्तर्गत न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने, कानूनी जागरूकता फैलाने और नशीली दवाओं के दुरूपयोग के पीड़ितो को सहायता प्रदान करने के लिए माननीय जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ की अध्यक्षता में गठित डान इकाई के नामित सदस्यों द्वारा एवं अपर जनपद न्यायाधीश व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं द्वारा गरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिल्सी जनपद बदायूँ में नशीली दवाओं के दुर्पयोग और अवैध तस्करी के विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारम्भ अपर जनपद न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं, श्रीमती शिव कुमारी की अध्यक्षता में किया गया। अपर जिला जनपद न्यायाधीश व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूँ, श्रीमती शिव कुमारी द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित जन-सामान्य से अपील की गयी कि सभी प्रकार के नशा से होने वाली गम्भीर बीमारियां, जैसे मुंह एवं गले का कैंसर आदि जानलेवा रोग व्यक्ति की अस्मिता पर प्रहार करते हैं इस लिए किसी भी प्रकार के नशा का सेवन करने से बचना चाहिए नशा मुक्ति एवं नशीले पदार्थाे की अबैध तस्करी के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 26 जून को अन्तर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सेवायें प्रदान की जाती है, यदि किसी प्रकार महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह अपने शिकायती प्रार्थना-पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं एवं सम्बन्धित थाना में निःसंकोच केस दर्ज करा सकती हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे एसिड हमला, बलात्कार, अपहरण, दहेज उत्पीडन, एवं यौन उत्पीडन के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक बताया इसके अतिरिक्त 13 सितम्बर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर पर सुलह समझौते के आधार पर अपने वादों का निस्तारण करा सकते हैं, तथा सूक्ष्म एवं लघु प्रकृति के वादों को सम्बन्धित न्यायालय के निर्देशानुक्रम में जनपद न्यायालय परिसर में मध्यस्थता केन्द्र खुला हुआ है। इन मध्यस्थता केन्द्र के सदस्यों व अधिवक्ताओं द्वारा दोनों पक्षों को बिठाकर समझौता कराया जाता है। इसी कम में बताया कि महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान अति आवश्यक है। औषधि निरीक्षक, प्रशासन लवकुश प्रसाद द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित सभी आम जनमानस से अपील कर नशा मुक्त व दवाओं के सही इस्तेमाल के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। प्रभारी निरीक्षक विशेष किशोर पुलिस इकाई, जनपद बदायूँ, अजय कुमार द्वारा अपने वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित जनसामान्य से अपील की गयी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों को विभिन्न प्रकार के नशा से दूर रखें तथा सभी प्रकार के नशा शारीरिक एवं आर्थिक हानि पहुंचाते हैं जिससे व्यक्ति को भविष्य में गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं इसके अतिरिक्त नो ड्रग्स डे थीम पर विस्तार पूर्वक बताया। असिस्टेंट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, सुश्री कशिश सक्सेना, द्वारा अपने वक्तव्य में युवाओं और बच्चों को नशे की लत से दूर रखना चाहिए तथा नशा पीड़ितों को नशा मुक्ति पुर्नवास केन्द्रों में भर्ती करने हेतु जागरूक किया गया इसके अतिरिक्त 3 नये कानूनों के वारे में एवं धारा-12 के बारे में महिलाओं को घरेलू हिंसा से सम्बन्धित व एस0सी0 व एस0टी0 एवं किसी भी जाति की महिला एवं बच्चों आदि कैटागिरी जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको निःशुल्क अधिवक्ता भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बदायूं से दिये जाते हैं साथ ही नालसा स्कीम व महिलाओं के साथ हो रहे विभिन्न प्रकार के अत्याचार से सम्बन्धित भी विस्तार पूर्वक जानकरी प्रदान की गयी। इसके उपरान्त शिविर के अध्यक्ष की अनुमति से उक्त शिविर का समापन किया गया। शिविर में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिल्सी, जनपद बदायूं, डॉ0 अरविन्द वर्मा, पी0एम0 डब्ल्यू, मु0 इलियास, मनोरोग नर्स, प्रेमबाबू आदि स्टाफ द्वारा प्रतिभाग किया।Screenshot 2025 06 26 19 46 39 01 a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6Screenshot 2025 06 26 19 46 39 01 a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6

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