
चित्रकूट 29 नवंबर 2025
न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट द्वारा नाबालिक लड़के के साथ दुष्कर्म करने के वाले आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ जिला हेड चित्रकूट शिवसंपत करवरिया
जनपद चित्रकूट पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी प्रभुनाथ यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 29.11.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 388/2020 धारा 377 आईपीसी व 6 पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त ननकू पाण्डेय उर्फ कृष्ण मुरारी पाण्डेय पुत्र रामदयाल पाण्डेय निवासी शंकर बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना का विवरणः-
दिनाँक 01.08.2020 को थाना कोतवाली कर्वी अन्तर्गत एक वादी द्वारा थाना कोतवाली कर्वी पर सूचना दिया गया कि अभियुक्त ननकू पाण्डेय उर्फ कृष्ण मुरारी उपरोक्त द्वारा वादी के लड़के उम्र 08 वर्ष को लालच देकर दुष्कर्म किया। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 388/2020 धारा 377 आईपीसी 6 पॉक्सो एक्ट बनाम उपरोक्त अभियुक्त पंजीकृत किया गया था । विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार पाण्डेय द्वारा सम्पादित की गई। विवेचक द्वारा दिनांक 02.08.2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर दिनांक 29.08.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।


