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बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत तीन मृत प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों को 2-2लाख अनुदान की स्वीकृति l

*बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत तीन मृत प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों को ₹2-2 लाख अनुदान की स्वीकृति*

गया, 08 अगस्त 2026, जिला पदाधिकारी, गया श्री शशांक शुभंकर के अनुमोदन के पश्चात बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना-2008 के तहत जिले के तीन मृत प्रवासी श्रमिकों के निकटतम आश्रितों को ₹2-2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।
*स्वीकृत मामलों के अनुसार—*
1. स्वर्गीय राजेश कुमार, पिता–अर्जुन प्रसाद, ग्राम–केवला, पंचायत–करजरा, प्रखंड–वजीरगंज की दिनांक 14 दिसंबर 2025 को झारखंड के गाड़ी से धक्का लगने के कारण मृत्यु हो गई थी। उनके निकटतम आश्रित पत्नी श्रीमती अनीता देवी के आवेदन पर ₹2 लाख अनुदान की स्वीकृति दी गई है।
2. स्वर्गीय राकेश कुमार, पिता–स्वर्गीय कपिल पासवान, ग्राम–टेटुआ टाड़, पंचायत–टेटुआ, प्रखंड–अतरी की दिनांक 15 सितंबर 2025 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनके निकटतम आश्रित माता श्रीमती देवमंती देवी के आवेदन पर ₹2 लाख अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई है।
3. स्वर्गीय कुंदन कुमार, पिता–रामदेव यादव, ग्राम–नरकटिया, पंचायत–बसाड़ी, प्रखंड–बोधगया की दिनांक 01 जुलाई 2025 को तमिलनाडु स्थित फैक्ट्री में कार्य के दौरान सेलेनियम के संपर्क में आने के कारण इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। उनके निकटतम आश्रित पत्नी श्रीमती काजल कुमारी के आवेदन पर ₹2 लाख अनुदान की स्वीकृति दी गई है।
इन सभी मामलों की जांच श्रम अधीक्षक (पुनर्वास- सह-योजना), गया द्वारा की गई तथा संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर दावों को सही पाया गया। इसके उपरांत जिला पदाधिकारी, गया द्वारा अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई।
श्रम विभाग द्वारा प्रवासी श्रमिकों एवं उनके आश्रित परिवारों को नियमानुसार सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने तथा पात्र मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है।

त्रिलोकी नाथ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गयाजी बिहार

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