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मुंगेर में छोटे भाई की हत्या के मामले में अदालत ने सजा सुनाई।

मुंगेर

बिहार मुंगेर: जमीन विवाद मामले में सगे भाई ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या मामले में अदालत ने बड़े भाई और उसकी पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई है दोनों नाबालिक बच्चियों ने अदालत से अपने माता-पिता को निर्दोष बताते हुए जय नहीं भेजने की गुहार लगाई मुंगेर न्यायालय के एडिजे द्वितीय की अदालत ने वर्ष 2024 में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुजावलपुर गांव में हुई बत्ती तुला उर्फ पिक की हत्या मामले में फैसला सुनाते हुए मृतक के बड़े भाई रहमतुल्ला उर्फ लालू उसकी पत्नी शबनम प्रवीण को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ में आर्म्स एक्ट में 55000 का जुर्माना भी लगाया।

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