
सीकर. बालिकाओं को घरेलू हिंसा, दहेज प्रताडना और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की जानकारी भारत सरकार एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 25 नवम्बर से 10 दिसम्बर 2024 तक (16 दिवसीय) अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा रोकथाम दिवस के तहत् जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन श्रीमती गुलाबी देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकर में किया जा रहा है ।
महिला अधिकारिता विभाग सीकर से महिला शक्ति केंद्र व डीएचईडब्ल्यू द्वारा कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 जागरूकता कार्यक्रम’ का आयोजन किया गया, जिसमें डीएचईडब्ल्यू के जेंडर स्पेशलिस्ट प्रकाश चन्द्र, महिला केंद्र परामर्शदाता रीचा पारिक व विधिक परामर्शदाता कृष्णा सोनी ने बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, निवारण) अधिनियम 2013 पारित किया गया है। जिस भी संगठन एवं संस्थान में 10 या 10 से अधिक लोग कार्य करते हैं उन पर भी ये नियम लागू होगा। उन्होंने बताया कि किसी भी महिला के साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ है, तो आन्तरिक शिकायत समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकती है। यदि आन्तरिक शिकायत समिति गठित ना होने पर स्थानीय शिकायत समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकती है। शिकायत करते समय घटना घटित होने में तीन महीने से ज्यादा समय नहीं बीता हो और यदि एक से अधिक घटनाएं हुई है तो आखरी घटना की तारीख से तीन महीने तक का समय पीड़ित के पास है। इसी के साथ ही लैंगिक अपराधो को रोकने की दिशा में सरकार द्वारा बनाए गए कानून एवं अधिकारों के विषय में जानकारी दी गई।