सेवा में
श्रीमान
जिला पदाधिकारी महोदय मधेपुरा,”महाशय में सुनील कुमार पिता जयकृष्ण मंडल ग्राम वार्ड नं०12,पंचायत यदुवापट्टी, पंचायत सिंहपुर गढ़िया, थाना कुमारखंड, के रहने वाले गरीब परिवार से ताल्लुक है,”मेरा पिता जयकृष्ण मंडल द्वारा जमीन बेच देने संबंधी धमकी देता बोलता है कि में तीनों पुत्र को हिश्शा नही देंगे सिर्फ़ इंद्रजीत मंडल मंझला पुत्र को सब लिख देंगे जबकि”जमीन पैतृक खतियानी मेरे
परदादा स्वo सुमृत मंडल के नाम से जमाबंदी चल रहा था इधर हाल में एक हज़ार स्टांप पेपर पर विधिवत् तरीके से मेरा पिता जयकृष्ण मंडल पिता स्व बलदेव मंडल,एवम चाचा त्रिभुवन मंडल पिता स्व सुगदेव मंडल दौनो मिलकर अपना सहमति दिया तो अंचलाधिकारी कुमारखंड द्वारा नामांतरण वाद सं-7107/2021-22 दाखिल खारिज करवा लिया है जिसमे हम एक लाख सत्तर हजार रूपए अपने पिता
जयकृष्ण मंडल को पांच वर्ष में दिया हु|ईस रुपया से इंद्रजित मंडल मझला भाई का मडर करने के जुर्म में फसा था मेरे रुपया से बैल करवाया गया>लेकिन मुझे आज मेरे ही भाई पिता मिलकर घर से भगाने में लगा हुआ है बरावर यहां मेरा पत्नी आरती देवी से मारपीट करता है जमीन से वेदखल करने के साजिश रच दिया और कई बार सामाजिक स्तर पंचायत हुवा तो पंचों द्वारा बोला गया हिश्सा देना
परेगा यह पैतृक जमीन से आपके नाम जमीन जमांबंदी भाग सं०2, पृष्ट 54, दर्ज़ हुआ, ईश तरह धमकी नही दीजिए में सुनील कुमार और उनके पत्नी बाल बच्चा को जान से मार देंगे, ईश संबंध में थाना प्रभारी कुमारखंड को आवदेन आरती देवी द्वारा दिया गया जो मेरा पत्नी है, पंचों ने लिख कर दिया भी हैl लेकिन ऊंचित कारवाई नही हुई