पन्नामध्यप्रदेश

महिला को अश्लील इशारे करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास एवं जुर्माना

महिला को अश्लील इशारे करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास एवं जुर्माना

पन्ना/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी के बताये अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि, घटना दिनांक 16.10.2018 की होकर सुबह के 09ः00 बजे फरियादिया के खेत के पास की है घटना दिनांक को फरियादिया गोबर पाथ रही थी। तभी आरोपी दयाशंकर गर्ग वहां आया और उसने मेरे साथ छेड़छाड़ की। तथा जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद फरियादिया ने उक्त घटना के संबंध में थाना अमानगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करायी थी। दौरान विवेचना साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय सुश्री, इकरा मिन्हाज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना के न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए ऋषिकांत द्विवेदी, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा दौरान विचारण अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी के विरूद्ध आरोप को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी का कृत्य गंभीरतम होने के कारण उन्हे कठोर से कठोरतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी- दयाशंकर गर्ग को धारा 509 भादसं. में 01 माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।Screenshot 2024 0418 160650 1

Back to top button
error: Content is protected !!