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योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु बोर्ड मे पंजीयन एवं बोर्ड का सदस्य होना आवश्यक – अखिलेश कुमार सिंह

निर्माण श्रमिको को दी गई योजनाओ की जानकारी

गडहनी। श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मे निर्माण श्रमिको के निबंधन किये जाने को लेकर सोमवार को प्रखण्ड क्षेत्र के बागवां पंचायत अन्तर्गत सिकटी गांव मे विशेष शिविर का आयोजन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी गडहनी अखिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व मे आयोजित किया गया।इस शिविर मे काॅमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से दर्जनो श्रमिकों का निबंधन किया गया।वहीं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी गडहनी अखिलेश कुमार ने शिविर मे उपस्थित श्रमिको को बिहार भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्लु) के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाएं यथा विवाह के लिए वित्तीय सहायता, योजना का लाभ, पात्रता, निबंधन आदि की जानकारी विस्तृत रूप से दी।उन्होंने बताया कि निबंधित अविवाहित श्रमिको को स्वयं अथवा उनकी दो बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता योजना अंतर्गत 50 हजार की राशि दी जाती है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु बोर्ड मे पंजीयन एवं बोर्ड का सदस्य होना आवश्यक है। 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के वैसे निर्माण श्रमिक जिन्होंने पिछले 1 वर्ष में कम से कम 90 दिनो तक निर्माण मजदूर के रूप मे कार्य किया है निबंधन के पात्र हैं। वहीं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कोईलवर सुगीता कुमारी ने श्रमिको को निबंधन कराने के महत्व की जानकारी देते हुए बताया कि निबंधन कराने के उपरान्त श्रमिक एक बीमित श्रमिक हो जाता है।अतः निर्माण श्रमिको के अतिरिक्त मनरेगा श्रमिको को भी बीओसीडब्लु के अन्तर्गत निबंधन अवश्य कराना चाहिए।उन्होंने बताया कि निबंधन हेतु आवेदक को बोर्ड के वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शिविर मे श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी गड़हनी अखिलेश कुमार, कोईलवर सुगीता कुमारी, चरपोखरी ऋषिका कुमारी सहित पंचायत समिति सदस्य ग्राम पंचायत मुखिया मालती देवी उपस्थित रही।

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