
कोटा/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा के अध्यक्ष माननीय सत्यनारायण व्यास जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोटा और सचिव गीता चौधरी के निर्देशानुसार “श्रमिक सप्ताह” के अवसर पर श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य सभी असंगठित कामगारों तक आवश्यक विधिक सेवाओं को संस्थागत बनाना है एवं राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन की व्यवस्था का इस्तेमाल सभी वर्गों के असंगठित कामगारों की पहचान करना वह उन्हें पंजीकृत करना तथा सभी सरकारी योजनाओं के लाभों को योग्य लाभार्थियों तक पहुंचना है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा द्वारा कामगारों के लिए सेमिनार प्रशिक्षण कार्यक्रम, कानूनी जागरूकता कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। इसी श्रमिक सप्ताह के अवसर पर डिफेंस अधिवक्ता डिप्टी चीफ रवि विजय,जया सिंह द्वारा छावनी रोड, केशोपूरा चौराहे पर स्थित श्रमिक और दिहाड़ी मजदूर को श्रम कानून और उनके संविधानिक अधिकारों की जानकारी दी। असिस्टेंट लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल सानिया खानम,योगेश मीणा,स्वाति जैन वर्षा पारीक कृतिका शर्मा और नरेंद्र डाबी ने कुन्हाड़ी चौराहे,गुमानपुरा चौराहे पर दिहाड़ी मजदूर श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकार के बारे में बताया। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के डिफेंस काउंसिल टीम द्वारा पोश अधिनियम,पोक्सो एक्ट और महिलाओं से संबंधित अपराधों की भी जानकारी दी तथा कानूनी सहायता के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 15100 हेल्पलाइन नंबर 181 वह श्रम विभाग के टोल फ्री नंबर 1800 1800 999 से अवगत करवाया। इसमें महिला श्रमिकों को उनके अधिकार जैसे गर्भावस्था में अवकाश और वेतन का अधिकार कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार इत्यादि की कानूनी जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा में कार्यरत डिफेंस एडवोकेट नरेंद्र डाबी ने बताया कि 1 मई को “इंटरनेशनल लेबर डे” के रूप में मनाया जाता है जो कि यह सप्ताह श्रमिकों से संबंधित उनके कानूनी अधिकारों के बारे मे होता है। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके योगदान को सम्मानित करना हमारे देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रमिकों का अधिकार है कि उन्हें न्याय पूर्ण वेतन और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान किया जावे।