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गाजीपुर। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण संबंधी नियमों के अनुपालन को लेकर स्थिति संतोषजनक नहीं है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से अब तक जिला पंचायत विभाग द्वारा मात्र 610 निजी व व्यावसायिक भवनों के नक्शे ही अनुमोदित किए गए हैं। इसमें 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले निजी रिहायशी भवनों, दुकानों, शैक्षणिक संस्थानों, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, सीबीजी प्लांट और मैरेज हॉल जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मानचित्र शामिल हैं।
शासन द्वारा 5 अक्टूबर 2019 को ग्रामीण क्षेत्रों में निजी और व्यावसायिक भवनों के नक्शा पारित करने का आदेश जारी किया गया था। इसके बाद जनपद में जिला पंचायत विभाग ने इसका पालन वित्तीय वर्ष 2021-22 से शुरू किया। इसके बावजूद पांच वर्षों में विभाग की कई जागरूकता अभियानों के बावजूद अनुमोदन का आंकड़ा बेहद कम रहा।
वर्षवार भवन मानचित्र अनुमोदन
2021-22 : 114
2022-23 : 256
2023-24 : 184
2025-26 (अब तक) : 56
इन 610 भवनों में 410 निजी और 200 व्यावसायिक भवन शामिल हैं।
शुल्क विवरण
300 वर्ग मीटर से अधिक निजी/रिहायशी एवं शैक्षणिक भवन:
25 रुपये प्रति वर्ग मीटर
व्यावसायिक भवन:
50 रुपये प्रति वर्ग मीटर
विभाग की ओर से वर्तमान में जिलेभर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को वैध नक्शा पास कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि अभियान के बाद बिना नक्शे के बने भवनों की पहचान कर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अपर मुख्य पंचायत अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए टीमों को सक्रिय किया गया है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को नियमों की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि निर्धारित शुल्क जमा कर मानचित्र अनुमोदित करवाना आवश्यक है, अन्यथा कार्रवाई तय है।






