
प्रतिनिधी राविराज शिंदे भारतीय पत्रकार अधिकार परिषद महाराष्ट्र राज्य सचिव
अहिल्यानगर : पोक्सो प्रकरण में आरोपी को लंबे समय तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न करने पर न्यायालय ने कड़ी नाराज़गी व्यक्त करते हुए पाथर्डी के जेल अधीक्षक तथा पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जांच के आदेश दिए हैं। यह आदेश 13 फरवरी 2026 को दिए गए निर्दोष मुक्त (एक्विटल) निर्णय में दर्ज किए गए।
धारा 376(3), 506, 201 तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 4, 8, 12 के अंतर्गत दीपक उर्फ विशाल रमेश गायकवाड़ के विरुद्ध 27 जून 2023 को अपराध दर्ज किया गया था। आरोपी को 28 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान कुल 82 तारीखों में से केवल 5 बार आरोपी को प्रत्यक्ष न्यायालय में तथा 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जबकि शेष 75 तारीखों पर आरोपी को न्यायालय में पेश नहीं किया गया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रमांक 6 तथा विशेष पोक्सो फास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. यू. जे. मोरे ने इस लापरवाही को “भयानक और चौंकाने वाला” बताते हुए पुलिस अधीक्षक स्तर पर जांच कर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। न्यायालय ने कहा कि आरोपी को लंबे समय तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न करने से आरोप तय करने में देरी हुई और मुकदमे के निर्णय में अनावश्यक विलंब हुआ।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना सुनवाई के लंबे समय तक कारावास संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन माना जाता है। पुलिस एवं जेल प्रशासन का यह दायित्व है कि हिरासत में बंद आरोपी को समय पर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए।
न्यायालय ने प्रशासन को निर्देश देते हुए लंबित मामलों की नियमित समीक्षा के लिए समिति गठित करने, स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी तकनीकी सुविधाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
इस मामले में विशेष सरकारी अभियोक्ता अॅड. मनीषा पी. केळगंद्रे-शिंदे ने शासन पक्ष की ओर से पैरवी की। उन्होंने आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत न किए जाने की गंभीरता न्यायालय के समक्ष रखी, जिसके बाद प्रोडक्शन वारंट जारी कर आरोपी को प्रस्तुत कराया गया और आगे की सुनवाई तेज़ी से हुई।
न्यायालय द्वारा दिए गए जांच आदेशों को भविष्य में जेलों से संबंधित लंबित मामलों को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
— अॅड. मनीषा पी. केळगंद्रे
विशेष सरकारी अभियोक्ता, अहिल्यानगर
मो. 9850860411






