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नरवाई जलाने पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना

सागर,वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज रिपोर्टर सुशील द्विवेदी 8225072664 *कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संदीप जी. आर. द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिले की सीमा में गेहूं एवं अन्य फसलों की नरवाई (डंठलों) में आग लगाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला सागर द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में गेहूं की कटाई अधिकांशतः कम्बाईन्ड हार्वेस्टर से की जा रही है, जिसके उपरांत नरवाई जलाने की घटनाओं में तेजी आई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा इन घटनाओं की सैटेलाइट मैपिंग की जा रही है तथा राष्ट्रीय फसल अवशेष प्रबंधन नीति 2014 के अंतर्गत जिला स्तरीय फसल अवशेष प्रबंधन समिति का गठन भी किया गया है।
आदेश में उल्लेखित है कि कटाई उपरांत बचे हुए फसल अवशेषों से भूसा तैयार करने के स्थान पर उन्हें जला दिया जाता है, जबकि भूसा पशु आहार एवं अन्य औद्योगिक उपयोग में काम आता है और 8 से 10 रुपये प्रति किलोग्राम तक विक्रय किया जा सकता है। पर्याप्त भूसा उपलब्ध न होने से पशु हानिकारक पदार्थ खाते हैं, जिससे वे बीमार होते हैं। नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है, लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु नष्ट होते हैं, हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है तथा आग अनियंत्रित होने पर जन-धन एवं संपत्ति की हानि की आशंका रहती है। कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक कम्बाईन्ड हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाया जाए। इसकी निगरानी जिला परिवहन अधिकारी एवं सहायक कृषि अभियांत्रिकी द्वारा की जाएगी। पर्यावरण विभाग के प्रावधानों के अनुसार नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा। 2 एकड़ से कम भूमि पर 2500 रुपये, 2 से 5 एकड़ तक 5000 रुपये तथा 5 एकड़ से अधिक भूमि पर 15000 रुपये प्रति घटना देय होगा। प्रचार-प्रसार हेतु कृषि विस्तार अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है तथा प्रत्येक विकासखंड में हैप्पी सीडर/सुपरसीडर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। आदेश के पालन की निगरानी हेतु उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा उल्लंघन की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी

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