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नगरपालिका प्रत्याशी मुस्कान बानों को वोट की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका में अंतरिम स्थगन आदेश देने से किया मना

विनोद खन्ना

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कांग्रेस पार्टी से नगर पालिका भादरा अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मुस्कान बानो के वोट की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिका में राजस्थान उच्च न्यायालय ने अंतरिम स्थगन आदेश देने से किया मना। राजस्थान धड़कन न्यूज़ विनोद खन्ना भादरा वरिष्ठ अधिवक्ता अदरीश अली जो की नगर पालिका भादरा से कांग्रेस पद की प्रत्याशी मुस्कान बानो के राजनीतिक सलाहकार हैं ने अवगत करवाया है कि नगर पालिका भादरा के वार्ड नंबर 32 से निर्वाचित पार्षद मुस्कान बानो के निर्वाचन को अवैध घोषित करवाने के लिए वादी अनवर कुरैशी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में को वारंटो रिट याचिका प्रस्तुत कर प्रतिवादी मुस्कान बानो के वार्ड पार्षद निर्वाचित होने के निर्वाचन को चुनौती दी गई थी | वादी ने अपनी रिट याचिका में यह आधार लिया था कि मुस्कान बानो का वोट वार्ड नंबर 32 में बना है जो पूर्णता गलत है इसलिए मुस्कान बानो जो की वार्ड नंबर 32 से पार्षद निर्वाचित हुई है उक्त निर्वाचन को शून्य घोषित करते हुए निरस्त किया जाए |उक्त प्रकरण में प्रतिवादी मुस्कान बानो जो वर्तमान मैं नगर पालिका भादरा के अध्यक्ष पद पर कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है की तरफ से अधिवक्ता मनजीत गोदारा तथा सीनियर अधिवक्ता मनोज भंडारी ने अपना पक्ष रखा तथा उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किये की वादी द्वारा को वारंटो रिट याचिका जो उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है वह मेंटेनेबल नहीं है तथा तथा इसके अतिरिक्त मुस्कान बानो के अधिवक्ता मनजीत गोदारा व सीनियर अधिवक्ता मनोज भंडारी ने विभिन्न विधिक तर्क माननीय उच्च न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किए| वादी व प्रतिवादी के अधिवक्ताओं के तर्कों पर मनन करने के पश्चात राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने उक्त रिट याचिका ग्रहण करने के लिए 8. 10. 2024. की तारीख पेसी नियत की है तथा स्थगन आदेश को निस्तारित करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया की अध्यक्ष, नगरपालिका बोर्ड, भादरा का चुनाव (यदि प्रतिवादी संख्या 7 चुनाव लड़ती है) वर्तमान रिट याचिका के परिणाम के अधीन रहेगा।

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