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पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह IPS द्वारा थाना सरकण्डा का वार्षिक निरीक्षण एवं आगामी त्योहारों के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे धुमाल )संचालकों की ली महत्वपूर्ण बैठक।

पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह IPS द्वारा थाना सरकण्डा का वार्षिक निरीक्षण एवं आगामी त्योहारों के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे धुमाल )संचालकों की ली महत्वपूर्ण बैठक।

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रिपोर्ट :-  प्रशान्त पटेल

1. वार्षिक निरीक्षण: 29 अगस्त 2024 को बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने थाना सरकण्डा का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, थाना स्टाफ ने सलामी दी और पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बल का निरीक्षण किया।

2. पुरस्कार वितरण: उत्तम वर्दी धारण करने वाले प्र.आर. 119 संगीता नेताम, आर. 1139 चंद्र प्रकाश भारद्वाज, आर. 1446 दीपक साहू, आर. 1388 महेत्तर कश्यप, और 601 लाल बहादुर कुर्रे को पुरस्कृत किया गया।

3. अनुशासन: पुलिस अधीक्षक ने थाने के स्टाफ को नियमित परेड कराने के निर्देश दिए, जिससे बल में अनुशासन और सजगता बनी रहे।

4. प्रार्थियों की शिकायतें: पुलिस अधीक्षक ने थाना स्टाफ को प्रार्थियों की शिकायतों को गंभीरता से सुनने और त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

5. अपराध नियंत्रण: अपराधों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए प्रभावी गश्त, ऑपरेशन स्ट्रीट और फुट पेट्रोलिंग कर असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

6. ऑपरेशन प्रहार: गुण्डे, बदमाशों, नशेबाजों, जुआड़ियों, सटोरियों, और अवैध कार्य में लिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

7. नशे के विरुद्ध: नशे के प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही करते हुए, नशे की सामग्री के अंतिम स्रोत तक पहुंचकर उसे नष्ट करने के निर्देश दिए गए।

8. सामुदायिक पुलिसिंग: महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों में जन जागरूकता और त्वरित, सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

9. थाना अभिलेख: पुलिस अधीक्षक ने थाना अभिलेखों के व्यवस्थित रखरखाव के निर्देश दिए।

10. ध्वनि विस्तारक यंत्र (डी.जे./धुमाल) की बैठक: 29 अगस्त 2024 को आगामी गणेशोत्सव और दुर्गोत्सव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालकों की बैठक ली।

11. ध्वनि प्रदूषण: बैठक में ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए न्यायालय, ग्रीन ट्रिब्यूनल और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने पर जोर दिया गया।

12. अन्य निर्देश: ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग निर्धारित समयावधि में, केवल प्रशासनिक अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों में, और निर्धारित ध्वनि सीमा में ही किया जाना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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